प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते हुक्के पर पूर्ण प्रतिबंध,मामला आने पर कार्यवाही के आदेश

पंचकुला | आजकल युवाओं को नशे की लत ने बुरी तरह अपनी जब्त में ले लिया है,जिससे उनका जीवन बर्बादी की राह पर अग्रसर हो रहा है.इसी दलील को देते हुए हरियाणा सरकार ने हुक्के पर पाबंदी का निर्णय लिया है.इसी संदर्भ में दर्ज याचिका पर हरियाणा सरकार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में हुक्के पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है. यदि इस बारे में कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.

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पंचकूला के विजय बंसल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि प्रदेश में कई रेस्टोरेंट व बार तथा विभिन्न पब्लिक जगहों पर लोगों को ऐसा हुक्का परोसा जा रहा जिसमें फिल्टर पानी का प्रयोग होता और जिसे पीकर युवा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं.

जहां एक तरफ पंजाब व महाराष्ट्र जैसे राज्य हुक्का बारों को पूरी तरह से बन्द कर चुके हैं जबकि इस दिशा में हरियाणा सरकार ने कोई सख़्त निर्णय लिया है.इसलिए आनन फानन में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद हुक्का बारों पर कार्रवाई करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित की थी लेकिन यह सिर्फ खानापूर्ति लग रही है क्योंकि इसके बारे में जानकारी लेने के लिए जब याचिकाकर्ता ने आरटीआई दाखिल कर इस सन्दर्भ में जानकारी मांगी कि हुक्का बारों जैसे स्थानों पर लगाम लगाने हेतु सरकार ने क्या कार्रवाई की है तो इसकी जानकारी नही दी गयी.याची ने हाईकोर्ट को कहा कि सरकार को इस दिशा में सख्त कदम उठाने चाहिए.

उसकी सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत हरियाणा में भी हुक्का बारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है. अब इसी संदर्भ में हाइकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई को खत्म करते हुए याची को यह छूट दी है कि यदि वे ऐसा कोई स्थान देखते हैं जहां हुक्का बारों का संचालन हो रहा है अर्थात जहां अवैध रूप से हुक्के से जुड़ी गतिविधियां जारी हैं तो वह सरकार को सूचित करके इस संदर्भ में कार्यवाही हेतु सूचित कर सकता है. इस प्रकार आदेश देते हुए उच्च न्यायालय ने इस याचिका का निपटारा किया.

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