अब हरियाणा मे दुकानों के लिए ऑनलाइन सरल पोर्टल से लेना होगा लाइसेंस

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के लिए लाइसेंस जल्द से जल्द हासिल करने के इच्छुक लोगों की ओर ध्यान देते हुए व उनकी सुविधा के लिए सरल पोर्टल पर लाइसेंस जारी करने की नई ऑनलाइन सेवा को शुरू कर दिया है. इस नई प्रक्रिया की सहायता से अब वे घर बैठे लाइसेंस के लिए आवदेन कर सकते हैं.

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ऐसे में हरियाणा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में विभाग के प्रवक्ता की ओर से स्पष्ट शब्दों में जानकारी देते हुए बताया गया है कि विभाग की ओर से सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे उचित मूल्य की दुकानों के लिए नए लाइसैंस के आवेदन अब से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही स्वीकृत कर सकते हैं. साथ ही मे उन्होंने बताया कि राज्य के लोगों को अब विभाग के कार्यालय में बिल्कुल भी चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सार्वजनिक डोमेन पर आधिकरिक वैबसाइट की सहायता से इस http://saralharyana.gov.in पर आसानी से आवेदन जमा कर सकते हैं.

सूत्रों ने मिली जानकारी के आधार पर बताया है कि उचित मूल्य की दुकान के लिए नए लाइसेंस जारी करने के विषय में विभाग की सार्वजनिक केंद्रित सेवाएं यानी इस लाइसेंस को अब सरल पोर्टल की सहायता से केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करने के पश्चात प्राप्त किया जा सकता है. ऐसे में उन्होंने बताया कि आवेदक की इस प्रक्रिया को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड ही अब जमा किया जा सकता हैं और अंतिम अनुमोदित /अस्वीकृति प्रमाण पत्र को भी ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं.

यहां हम आपको विशेष रूप से बता दे कि अब आवेदक को ऐसा करने के लिए विभाग के कार्यालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात अगर सरल शब्दों में कहें तो अब विभाग में चक्कर लगाने की कोई जरुरत नहीं महसूस होगी. ऐसे में इन सभी बातों के अलावा मुख्य रूप से जानकारी दें दे कि, मूल रूप से डाउनलोड किए गए प्रमाण पत्र को सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की तरफ़ से मान्य प्रमाण पत्र के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा.

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