दिव्यांगों के साथ किया जा रहा दुर्व्यवहार, हरियाणा परिवहन ने रोडवेज GM को पत्र लिख दिए निर्देश

चंडीगढ़ | हरियाणा से दिव्यांगों से जुड़ी बड़ी और अहम खबर निकल कर सामने आ रही है. आजकल बसों व वाहनों में दिव्यांगों के साथ अभद्र व्यवहार होता दिखाई देता है और दिव्यांगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. दिव्यांगों की ओर से कर्मचारियों द्वारा असभ्य और दुर्व्यवहार करने की शिकायतें आ रही है. दिव्यांगों की सुविधाओं के लिए और उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य परिवहन के निर्देशक ने रोड़वेज GM को पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने दिव्यांगों के साथ सभ्य व्यवहार करने और उन के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं निश्चित करने की बात कही है. इसके साथ ही अगर कोई दिव्यांगों के साथ दुर्व्यवहार या अमानवीय कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की मांग रखी है.

Haryana Roadways

पत्र में दिव्यांगों के लिए मांगी गई ये सुविधाएं

पत्र में राज्य परिवहन निर्देशक ने कहा है कि मार्गों में कार्य निर्वाहन करने वाले राज्य परिवहन के चालक/ परिचालक दिव्यांगों के साथ सभ्य व्यवहार नहीं करते और दिव्यांगों को हीन भावना से देखते हैं. इससे यात्रा करते समय दिव्यांगों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. दिव्यांगों के लिए दिए गए निर्देश इस प्रकार हैं:-

  1. दिव्यांग यात्रियों को उनकी निर्धारित सीट उपलब्ध कराई जाए.
  2. अग्रिम बुकिंग कर्ता और राज्य परिवहन चालक/ परिचालक दिव्यांग यात्रियों के साथ सभ्य व्यवहार करें.
  3. दिव्यांगों के साथ कोई भी अमानवीय कार्य न किया जाए, ताकि उनमे हीन भावना पैदा न हो.

किया दुर्व्यवहार तो मिलेगा दण्ड

यदि राज्य परिवहन का कोई भी कर्मचारी 100 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करता है तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 5 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल की कैद की सज़ा का प्रावधान है.

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