हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के इन जिलों में पटाखों पर बैन

Firecrackers Ban in Haryana: चंडीगढ़ | आज प्रदूषण, दूषित होता वातावरण सबसे बड़ी समस्या है. कई स्तर पर प्रदूषण को रोकने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं. हरियाणा सरकार की ओर से पटाखों को बेचने और जलाने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अंतर्गत आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. यह फैसला राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखों के उपयोग को लेकर निर्देशों के अनुरूप किया गया है. वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बोर्ड की ओर से यह फैसला लिया गया है.

एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा के सबसे ज्यादा 14 जिले आते हैं. जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्‍जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूह, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत जिला शामिल है. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फैसले के बाद अब इन जिलों में पटाखों की बिक्री और पटाखों को जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित हो चुका है.

जानकारी के लिए बता दें कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल (NGT) द्वारा पिछले साल भी दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आने वाले इलाकों में 9 नवंबर से 30 नवंबर के बीच पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पूरी तरह रोक लगा दी थी. वायु की गुणवत्ता को देखते हुए एनजीटी ने यह फैसला लिया था. गौरतलब है कि हरियाणा सरकार की ओर से प्रदूषण को रोकने के लिए कई योजनाएं भी बनाई गई है.

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