ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू, ऐसे उठाएं लाभ

नारनौल । हरियाणा सरकार ने महिला उत्थान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश सरकार ने हरियाणा महिला विकास के ॠणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए “वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)” योजना की शुरुआत की है. इसके तहत लाभार्थी मूल ऋण की पूरी राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा.

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इस योजना के तहत उन ऋणियों को कवर किया जाएगा, जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 का निगम को भुगतान के लिए बकाया है. यह योजना 31 मार्च 2019 डिफ़ाल्ट रुप से मूल राशि पर लागू होगी. लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नही होगी. इस योजना की शुरुआत 2 दिसंबर 2021 से हुई है तथा इस योजना का फायदा उठाने की मियाद 1 जून 2022 तक रहेगी.

ऋण लेने वाले लोगों के पास इस योजना का लाभ उठाने के लिए 6 महीने का समय रहेगा. यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में 6 महीने के अंदर भुगतान कर दिया जाता है तो लाभार्थी महिला ब्याज की 100% छूट के लिए पात्र होगी. इसके साथ ही स्पष्टीकरण किया गया है कि छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किश्त के समय भुगतान के वक्त दिया जाएगा.

ब्याज राशि में छूट का लाभ उन्हीं कर्जदारों को मिलेगा जो 6 महीने के अंदर पूरी बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं. योजना के लाभार्थी कम से कम एक साल के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते हैं. सरकार की इस योजना की वैलेडिटी 6 महीने तक रहेगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की अवधि समाप्त होने के बाद किसी प्रकार के दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

हालांकि सरकार को लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने की दिशा में आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है. उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि सीमित समय के लिए जारी इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लाभार्थियों को उठाना चाहिए. इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए सामान्य बस स्टैंड के पास नरूला होटल के पीछे हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में आकर सम्पर्क कर सकते हैं.

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