दिल्ली एनसीआर के लोग समय रहते करें यह काम, वरना सड़कों पर नहीं दौड़ा पाएंगे निजी वाहन

नई दिल्ली । यदि आप दिल्ली में सफर करते हैं और निजी कार या किसी और खामी की वजह से आपका गलती से चालान कट गया है, तो आप सतर्क हो जाए. यदि आपने जल्द से जल्द अपने वाहन का बकाया चालान अदा नहीं किया, तो आप की मुश्किलें बढ़ने वाली है. दिल्ली पुलिस द्वारा सख्ती शुरू की जा रही है, जिसकी वजह से आपकी परेशानियां बढ़ सकती है. यदि आप यातायात चालान समय पर नहीं चुकता करते,तो आने वाले समय में यह आपके लिए काफी भारी पड़ सकता है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि ऐसे जितने भी वाहन है जिन्होंने लंबे समय से चालान जमा नहीं करवाए है, उन्हें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट और परमिट जैसे अन्य दस्तावेज नहीं दिए जाएंगे.

traffic jam

समय पर चालान का भुगतान न करने वालों की बढ़ सकती है परेशानियां 

कुछ महीने पहले ही दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के साथ-साथ दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के पास इसका प्रस्ताव भेजा था. इस प्रस्ताव में सख्ती करने की बात कही गई थी. बता दे कि दिल्ली पुलिस के इस प्रस्ताव में खासकर व्यवसायिक वाहन चालकों को पीयूसीसी व अन्य परमिट आदि पर रोक लगाने की मांग की गई है. जो भी वाहन चालक समय पर चालान नहीं चुकता करते तो ऐसे वाहन चालकों को एसएमएस के जरिए नोटिस भी जाता है. फिर भी वाहन चालकों द्वारा समय पर चालान का भुगतान नहीं किया जाता.

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि हर साल बड़ी संख्या में वाहन मालिक चालान जमा नहीं करवाते. इन सब को देखते हुए ही है फैसला लिया गया है. चालान जमा न करवाने वालों में दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद समेत एनसीआर के दर्जनों  शहर आते हैं. पिछले साल भी केवल 10% लोगों ने ही चालान जमा करवाए थे, बाकी अभी भी लंबित है. 2021 में 50,91,552 नोटिस s.m.s., पोस्ट के माध्यम से रेड लाइट जंप करने और आवर स्पीडिंग,  स्टाफ लाइन आदि के चालान किए गए थे, इनमें से केवल 5,71,479 वाहन मालिकों ने ही चालान जमा करवाएं.

जुर्माने की राशि

  • बिना आरसी के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माने का नियम है.
  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.
  • ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है.
  • वाहन की ओवरस्पीडिंग पर 2000 रुपये का जुर्माना लगता है.

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