जुलाई से Gift पर लगेगा 10% TDS, जानें क्या कहता है सरकार का नया नियम

नई दिल्ली | 1 जुलाई से टीडीएस से जुड़ा नया नियम लागू हो रहा है. आयकर कानून के नए नियम में एक नई धारा 194-R जोड़ी गई है. बता दें कि फ़रवरी 2022 में पेश किए गए बजट में एक प्रावधान किया गया था कि एक वित्तीय वर्ष में यदि 20,000 रुपए या उससे अधिक का बेनिफिट दिया जाता है तो उस पर 10% टीडीएस काटा जाएगा.

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वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव कमलेश सी वार्ष्णेय ने बताया कि इस तरह की सुविधाएं अतिरिक्‍त लाभ में आती हैं और इस पर कर लागू होगा. साथ ही वित्त मंत्रालय ने इस पर भ्रम की स्थिति को भी दूर करने की बात कही है. बता दें कि टीडीएस उपहार देने वाला उपहार लेने वाले से प्राप्त करेगा.

नकद बेनिफिट्स के अलावा भी कटेगा टीडीएस

बता दें कि नकद बेनिफिट्स के अलावा कंपनी के डायरेक्टर्स को दिए जा रहे शेयर्स, कार, स्पॉन्सर्ड बिजनेस ट्रिप या कान्फ्रेंस आयोजन पर भी टीडीएस लगेगा. अगर बेनेफिट या भत्ता, मालिक, डायरेक्टर या उनके किसी रिश्तेदार को दिए जाते हैं जो निजी क्षमता में किसी तरह के बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं हैं वे टीडीएस के दायरे में आएंगे. साथ ही डॉक्टरों को दिए जाने वाले फ्री सैंपल्स, टिकट व अन्य स्पॉन्सर्ड सामग्रियों पर टीडीएस काटा जाएगा. करदाता इस बात पर गौर फरमाएं कि आपके हाथ में आने वाले बेनेफिट भले ही टैक्स स्लेब के दायरे से बाहर हो, फिर भी टीडीएस कटेगा.

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर भी दायरे में

बजट में किए गए प्रावधान में बताया गया है कि अगर कोई सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर किसी कंपनी के Sponsored Item को प्रचार के बाद अपने पास रख लेता है तो उस पर भी टीडीएस लग जाएगा. हालांकि, अगर वह उसे लौटा देता है तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा.

यहां लागू नहीं होगा यह नियम

अगर ग्राहकों को सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या रिबेटेड ऑफर्स दिए जाते हैं तो वहां यह नियम लागू नहीं होगा. सीए प्रकाश हेगड़े कहते हैं कि यह प्रावधान 2 पेशवरों या बिजनेसपर्सन के बीच हुए बेनेफिट्स लेनदेन पर लागू होगा लेकिन अगर रिश्ता मालिक और कर्मचारी का है तो लागू नहीं होगा.

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