EPFO कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब आकस्मिक निधन पर आश्रित या नॉमिनी को मिलेगी दोगुनी रकम

नई दिल्ली । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत प्रदान करने वाला निर्णय लिया है. इसके तहत सेंट्रल बोर्ड ने EPFO कर्मियों के आकस्मिक निधन पर उनके आश्रितों को दी जाने वाली एक्स- ग्रेसिया डेथ रिलीफ फंड की राशि दोगुनी कर दी है. ईपीएफओ ने इसके लिए सभी कार्यालयों को सर्कुलर जारी करते हुए फंड में की गई इस बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं. इस निर्णय से देशभर में संगठन के 30 हजार कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा.

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अब आश्रितों को मिलेगा कितना फंड

जारी सर्कुलर में बताया गया है कि ईपीएफओ कर्मी के आकस्मिक निधन पर अब 8 लाख रुपए मिलेंगे. हालांकि सदस्यों द्वारा आकस्मिक निधन पर कम से कम 10 और अधिकतम 20 लाख रुपए की मांग की गई थी. इसके साथ ही इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोरोना महामारी से होने वाली मौत को इसमें शामिल नहीं किया गया है.

बता दें कि इस फंड के तहत वर्ष 2006 में आश्रितों को सिर्फ 5 हजार रुपए ही दिए जाते थे लेकिन इसके बाद इसे पचास हजार से बढ़ाकर 4.20 लाख रुपए किया गया. अब यह भी तय हुआ है कि हर तीन वर्ष में इसमें 10% बढ़ोतरी का प्रयास रहेगा.

हर कर्मचारी को मिलेगी बराबर राशि

ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि अगर किसी कर्मचारी की प्राकृतिक मौत होती है तो उसके परिवार को 8 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी. यह राशि बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक समान रहेगी. इस राशि के लिए वेलफेयर फंड से इंतजाम किया गया है. यह रकम सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड कमिश्‍नर, सेंट्रल स्‍टाफ वेल्‍फेयर कमेटी और एम्‍प्‍लॉईज प्रॉविडेंट फंड से मंजूरी लेकर बढ़ाई गई है. अगर सेंट्रल बोर्ड के किसी कर्मचारी की मौत कोरोना महामारी की वजह से होती है तो 28 अप्रैल 2020 का आदेश माना जाएगा.

कोरोना से मौत पर क्या होगा

हरियाणा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में आने वाले निजी क्षेत्र के किसी कर्मचारी की मौत कोरोना महामारी की वजह से हुई तो आश्रित परिवार को कोविड-19 राहत योजना के तहत प्रति माह आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी.

इसके तहत बीमित कर्मचारी के औसत दैनिक वेतन का 90% हिस्सा आश्रित परिवार को प्रति माह मिलेगा. मृतक की पत्नी को उम्रभर या दूसरी शादी करने तक, बेटे की उम्र 25 वर्ष होने तक और बेटी को शादी होने पर यह लाभ दिया जाएगा. न्यूनतम राहत 1800 रुपए प्रति महीने दी जाएगी.

 

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