दिल्ली में प्रोपर्टी टैक्स से जुड़े नियम में बदलाव, भुगतान करने से पहले हासिल करें नई जानकारी

नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. यदि आपके पास अपना खुद का मकान है तो यह खबर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है. बता दें कि दिल्ली नगर निगम (MCD) ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर नियमों में एक बड़ा बदलाव कर दिया है.

Property Jamin Jagah

चेक पेमेंट सिस्टम होगा बंद

MCD ने एक बयान जारी कर कहा है कि चेक ‘बाउंस’ होने के मामलों को देखते हुए आगामी 1 जुलाई से चेक के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा. अगले महीने से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे UPI, वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर आदि के जरिए करना होगा.

एमसीडी ने कहा है कि चेक बाउंस होने से उत्पन्न कानूनी मुद्दों के चलते इस माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान जुलाई महीने से से बंद करने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही, MCD ने संपत्ति मालिकों और खाली पड़ी जमीनों और इमारतों पर कब्जा करने वालों से साल 2024- 25 के लिए कर का भुगतान करने और 30 जून से पहले एकमुश्त भुगतान पर 10 फीसदी की छूट का लाभ उठाने का आग्रह किया है.

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इस तरीके से करें भुगतान

टैक्स भुगतान के लिए संपत्ति मालिक निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी इमारतें और खाली भूमि संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.