राहुल गांधी को दोहरा झटका, 2 साल की सजा के बाद लोकसभा की सदस्यता भी हुई रद्द

नई दिल्ली | ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को दूसरा बड़ा झटका लगा है. अब उनको सजा की तारीख से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया. बता दें कि गुजरात की सूरत कोर्ट द्वारा मानहानि के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है.

RAHUL GANDHI

केरल की वायनाड लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है. लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए उन्हें अयोग्य घोषित किया है. राहुल को मानहानि केस में IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है. हालांकि, कोर्ट ने सजा पर 30 दिन की रोक लगाते हुए उन्हें तुरंत जमानत दे दी थी.

बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक रैली के दौरान एक बयान दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यूं होता है. इस बयान के खिलाफ सूरत कोर्ट में मानहानि केस दर्ज किया गया था. बीजेपी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का दावा ठोका था.

जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी मामले में दो साल की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद व विधानसभा) रद्द हो जाएंगी. इतना ही नहीं बल्कि सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं.

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