भूलकर भी न दोहराएं यह गलतियां, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा सस्पेंड; मोदी सरकार लाई नया बिल

नई दिल्ली | मोदी सरकार द्वारा वाहन चालकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. यदि आप भी अपने वाहन से रोजाना आवागमन करते हैं तो एक बार इस खबर को ध्यान से पढ़ लें वरना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं. बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इनमें कुछ बड़े बदलाव किए हैं.

driving liceense

अभी तक सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक सुरक्षा से जुड़े नियमों को तोड़ने पर जुर्माना या चालान भरकर पीछा छुड़ा लेते थे लेकिन आने वाले वक्त में सड़क सुरक्षा नियमों में चूक होने पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा. आपको 10 हजार रुपए तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

लोकसभा में पेश हुआ नया बिल

अभी वायु प्रदुषण से जुड़े नियमों के उल्लघंन या प्रदुषण सर्टिफिकेट न होने पर 10 हजार रुपए तक चालान का प्रावधान है. वायु प्रदुषण के लिए चालान कटने पर ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है लेकिन ट्रैफिक पुलिस के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि यह भी चलन में नहीं है. अब यह नियम देशभर में लागू हो सकेगा क्योंकि इसे केंद्र सरकार लेकर आ रही है. इस प्रविधान को जन विश्वास (संशोधन) बिल 2026 में लाया जा रहा है जिसे पिछले शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया है.

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30 दिन तक वैध रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस

जन विश्वास बिल में मोटर वाहन कानून के कई प्रविधानों में संशोधन किया जा रहा है. ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है. अब ड्राइविंग लाइसेंस के समाप्त होने के 30 दिनों तक लाइसेंस को वैध माना जाएगा.

अगर किसी के ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि 20 फरवरी को समाप्त हो रही है और वह 20 जनवरी को यानि कि एक महीने पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा लेता है तो भी उसका लाइसेंस 20 जनवरी की जगह 20 फरवरी से रिन्यू माना जाएगा. देश भर में कही से भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जा सकेंगे.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.