EPFO ने पेंशनर्स को दिया बड़ा तोहफा, अब पूरी साल कर पाएंगे यह जरूरी काम

नई दिल्ली | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. EPFO की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि EPS ’95 पेंशनभोक्ता किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट जमा करवाने की तारीख से लेकर 1 साल तक वैध होगा. वहीं इससे पहले पेंशनर्स को एक निश्चित समय अवधि के दौरान लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होता है.यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

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EPFO ने दी पेंशन धारकों को बड़ी राहत

जिस वजह से नियमित रूप से उनकी पेंशन नहीं आएगी. पेंशनर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही EPFO की तरफ से पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने की सुविधा दी गई है. इसके बाद अब पेंशनर्स को किसी भी बैंक या पेंशन एजेंसी में जाने की आवश्यकता नहीं है. वे ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं. लाइफ सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा करवा सकते हैं, इसे पूरी तरह से वैध माना जाएगा.

इस प्रकार जमा करवाएं DLC

पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र को डिजिटली EPFO के रीजनल ऑफिस और जिला कार्यालय के अलावा पेंशन वितरण बैंक शाखा और नजदीकी डाकघर में भी जमा कर सकते हैं. इसके अलावा यदि आप चाहें तो उमंग ऐप के जरिए भी कॉमन सर्विस सेंटर पर इसे जमा करवा सकते हैं.

ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए पेंशनर्स के पास पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, आधार लिंक मोबाइल नंबर होना बेहद जरूरी है. यदि कोई पेंशनर्स इसके लिए जाने में असमर्थ है, तो डोर स्टेप सर्विस उपलब्ध है. यह सुविधा आपको सर्विस पोस्ट ऑफिस या बैंकों में मिल जाएगी.

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