30 जून से पहले करा लें पैन- आधार लिंक, वरना जुर्माने के साथ होंगे कई सारे नुकसान

नई दिल्ली | क्या आपने भी अभी तक अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया. अगर नहीं करवाया तो फटाफट इस काम को निपटा लीजिए. क्योंकि अब आपके पास केवल 6 दिन बचे हैं. जी हां, नियम के अनुसार अगर आपने 30 जून से पहले अपना पैन और आधार लिंक नहीं करवाया तो आपके इसके बाद मोटा जुर्माना देना पड़ेगा.

Aadhar Card

30 जून के बाद लगेगा जुर्माना

नए नियम के अनुसार अगर आप अपने पैन और आधार को 30 जून या उससे पहले लिंक नहीं करवाते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. वहीं, अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको इसके लिए दोगुना यानी 1000 रुपये का जुर्माना देने पड़ेगा. बता दें कि आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की लास्ट डेट मार्च 2022 में ही खत्म हो गई थी. इसके बावजूद भी कई लोगों ने अपना पैन-आधार लिंक नहीं करवाया. जिसको देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया.

जुर्माने के साथ कई नुकसान

पैन-आधार लिंक ना करवाने पर केवल जुर्माना ही नहीं लगेगा बल्कि इसके साथ-साथ आपको कई नुकसान भी होंगे, जैसे –

  • आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर सकता है.
  • पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे.
  • बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आएगी.
  • अगर आप अवैध पैन कार्ड प्रस्तुत करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत आपको पेनल्टी के रूप में 10 हजार रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है.

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