घोषणा: अब दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में चल सकेंगे 10 और 15 साल पुराने वाहन, जाने

नई दिल्ली । यदि आपके पास भी 10 साल पुरानी गाड़ी (वाहन) है तो यह खबर आपके लिए है. अब 10 साल से अधिक पुरानी गाड़ी कबाड़ नहीं होगी, ना ही सरकार उसे जब्त करेगी. बता दें कि दिल्ली सरकार ने एनसीआर और हरियाणा के 14 जिलों में पुराने वाहनों को कबाड़ करने की पॉलिसी का तोड़ निकाल लिया है. यदि दिल्ली सरकार की यह योजना सही साबित हुई, तो फिर दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में कोई भी पुरानी गाड़ी चलने से नहीं रोकी जाएगी.

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इस योजना से मिलेगी लाखों लोगों को राहत

इसके लिए आपको सरकार की यह शर्त माननी पड़ेगी, जिसके बाद आपकी स्क्रैप होने वाली गाड़ी चलाने के लायक बन जाएगी. दिल्ली सरकार की इस योजना के लागू होते ही कबाड़ वाली गाड़ियों की उम्र बढ़ जाएगी. सरकार ने कहा कि पुराने वाहनों में कुछ शर्तों के साथ इलेक्ट्रिक किट लगवाए जाने की अनुमति दी जा सकती है. दिल्ली का परिवहन विभाग इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है. इस योजना के लागू होते ही लाखों लोगों को राहत प्रदान होगी. बता दें कि दिल्ली एनसीआर में ऐसे वाहनों की संख्या लाखों में है,  जिनके वाहनों की समय सीमा या तो समाप्त हो चुकी है या फिर होने वाली है. ऐसे में दिल्ली सरकार इस पॉलिसी के जरिए प्रभावित लोगों का दिल जीतना चाहती है. डीजल वाहनों में इलेक्ट्रिक किट फिट होने के बाद उनके समय सीमा में इजाफा होगा. साथ ही प्रदूषण की समस्या भी अपने आप समाप्त हो जाएगी.

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने घोषणा कर दी है कि पुराने डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक किट के साथ दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. वही ट्रांसपोर्ट विभाग सामान्य इंजन से चलने वाली कारों में इलेक्ट्रिक किट लगाने वाले निर्माता कंपनियों से संपर्क में है. यह रिट्रोफिटिंग कराने के बाद अगले 10 साल के लिए पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली में चलाया जा सकेगा. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब सामान्य ईधन वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक किट लगाने की अनुमति दे दी गई है. जो डीजल वाहन टेस्ट में फिट पाए जाते हैं, उनके पास इलेक्ट्रिक इंजन में बदलने का मौका होगा.

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