GST Price Hike: आटा, चावल और दाल के 25 किलो से ज्यादा के पैकेट पर नहीं लगेगा जीएसटी, यहाँ जाने सबकुछ

नई दिल्ली, GST Price Hike | सोमवार को वित्त मंत्रालय ने जीएसटी संबंधित सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया है. जिसके तहत आटा, दाल, अनाज जैसे पैकेटबंद व लेबल वाले खाद्य पदार्थ भी जीएसटी के दायरे में आ गए. हालांकि इनकी 25 किलो से अधिक की पैकिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इससे कम वजन पर 5% जीएसटी लागू किया गया.

basmati chawal rice

केवल उन्हीं उत्पादों पर जीएसटी लगेगा जिनकी आपूर्ति पैकेटबंद की जा रही है. गौरतलब है कि पहले चावल, गेहूं, दालों व आटे पर 5% जीएसटी तब लगता था जब ये किसी ब्रांड के होते थे. बता दें कि स्पष्टीकरण के बाद से व्यापारी जीएसटी के विरोध में हो गए हैं.

क्या होगा सस्‍ता

  • जीएसटी काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों को लेकर आने-जाने पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दिया है.
  • इसी के साथ स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

ये चीजें होंगी महंगी

  • टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% की दर से जीएसटी लगेगा.
  • चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से लिए जाने वाले फीस पर 18% जीएसटी लगेगा.
  • अस्पताल में 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले कमरे पर अब 5% जीएसटी लगेगा.
  • होटलों के 1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराए वाले रूम पर 12% जीएसटी लगेगा.
  • एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप पर पहले 12% का जीएसटी लगता था जो अब बढ़ाकर 18% हो गया.
  • ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स पर भी 18% जीएसटी लगेगा.

इलाज और होटल रुम भी हुआ महंगा

गौरतलब है कि हॉस्पिटल द्वारा 5000 रुपए प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है अब इसमें 5% की दर से GST लगेगा. हालांकि इसमें ICU, ICCU, NICU, के रूम पर छूट लागू रहेगी. वहीं, होटल रूम की बात करें तो अभी तक 1000 रुपए से कम के होटल रूम पर GST नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी 12% की दर से GST लगेगा.

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