नई दिल्ली | दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू हो गया है. इस वजह से राष्ट्रीय राजधानी और NCR के शहरों में प्रतिबंध लगाए गए हैं. GRAP के तीनों चरण पहले ही लागू हो चुके हैं क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, GRAP का चौथा चरण 18 नवंबर यानि सोमवार सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा.
GRAP-4 के तहत लगाएं गए प्रतिबंध
- दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक (आवश्यक सेवाओं के लिए ट्रकों का जारी रहेगा प्रवेश). LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS-4 डीजल ट्रकों के प्रवेश पर रोक नहीं रहेगी.
- इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, BS-4 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. (अनुमति सिर्फ जरूरी सेवा देने वालों के लिए होगी)
- दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-4 और उससे कम के डीजल मालवाहक और भारी वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे.
- हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के लिए जारी परियोजनाओं के कामों (निर्माण कार्य) पर प्रतिबंध GRAP-3 के तहत लागू रहेंगे.
- प्राइमरी स्कूल के अलावा कक्षा छठी के ऊपर के भी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा. इसके लिए दिल्ली और राज्य सरकार ऑनलाइन कक्षा को लेकर फैसला ले सकती है.
- केंद्र और दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने को लेकर फैसला ले सकती हैं. इसके अलावा सड़कों पर ऑड-इवन आधार पर निजी वाहनों के संचालन पर फैसला ले सकती है.
ऑनलाइन कक्षाएं संचालित
दिल्ली में दमघोंटू प्रदुषण और GRAP का चौथा चरण लागू होने पर दिल्ली में कक्षा दसवीं और बारहवीं के अलावा सभी फिजिकल कक्षाएं बंद कर दी गई है. अब ये कक्षाएं आनलाइन संचालित होगी. मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अगले आदेश तक सभी स्कूल आनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे.
प्रदुषण से बिगड़ते हालात
दिल्ली- एनसीआर में प्रदुषण से हालात बद से बद्तर होते जा रहे हैं और लोगों का खुली हवा में सांस लेना दूभर हो गया है. दिल्ली पूरी तरह से गैस चेंबर बन चुकी है. रविवार रात 8 बजे कई इलाकों में AQI 462 दर्ज किया गया है, जो बेहद ही खतरनाक श्रेणी में आता है. इससे पहले गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू किया गया था.
