दिल्ली में 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है GRAP, यहाँ समझे किस स्टेज पर क्या होगी पाबंदियां

नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में हवा में प्रदुषण के बढ़ते स्तर पर काबू पाने के लिए एडवांस में ही तैयारियां शुरू हो गई है. दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 1 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम (GRAP) को लागू करने पर विचार किया जा रहा है. इसके लागू होते ही दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई तरह की पाबंदियों का दौर शुरू हो जाएगा.

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बता दें कि GRAP को पर्यावरण मंत्रालय ने 2017 में नोटिफाइड किया था और इसे 15 अक्टूबर से लागू किया जाता है लेकिन कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मेनेजमेंट (CAQM) के तहत इसे 15 दिन पहले लागू करने पर विचार किया जा रहा है ताकि हवा में प्रदुषण का स्तर बढ़ाने वाले तत्वों को रोका जा सके. मानसून की वापसी के बाद ही दिल्ली में प्रदुषण का स्तर बढ़ने लगता है.

GRAP को चार कैटेगरी में बांटा

  1. CAQM के मुताबिक, हर कैटेगरी में अलग- अलग पाबंदियां लगाई जाती है. अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का स्तर 201-300 के बीच होता है तो स्टेज-1 लागू होती है.
  2. अगर AQI का स्तर 301-400 के बीच होता है तो स्टेज-2 लागू होती है.
  3. अगर AQI 401-450 के बीच होगा तो स्टेज-3 लागू होगी.
  4. अगर AQI का स्तर 450 से उपर चला जाता है तो स्टेज-4 लागू कर दी जाती है.

किस स्टेज पर क्या होगी पाबंदियां

स्टेज-1 : प्रदुषण का स्तर ‘खराब’ की श्रेणी में

  • PUC के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा और बिना PUC गाडियां नहीं चलेगी.
  • एनसीआर में कम से कम बिजली कटौती होगी और डीजल जेनरेटर का इस्तेमाल बिजली के लिए करने पर रोक होगी.
  • खुलें में कचरा जलाने पर रोक होगी और ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा.
  • सड़कों पर जमी धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा.

आपको बरतनी होगी ये सावधानियां

  • PUC सर्टिफिकेट को अप- टू- डेट रखें. अपनी गाड़ी में एयर प्रेशर को मेंटेन रखें.
  • रेड लाइट होने पर गाड़ी के इंजन को बंद कर दें.
  • खुले में कचरा न फेंके और न ही उसे जलाएं.

स्टेज-2: प्रदुषण का स्तर ‘बहुत खराब’ की श्रेणी में

  • इलेक्ट्रिक, सीएनजी और मेट्रो की सर्विस बढ़ा दी जाएगी.
  • होटल व रेस्टोरेंट में कोयलें और तंदूर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाएगी.
  • अस्पतालों, रेल और मेट्रो सर्विस के अलावा कही और डीजल जेनरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा.
  • पार्किंग फीस बढ़ा दी जाती है ताकि जनता पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें.

आपको बरतनी होगी ये सावधानियां

  • अक्टूबर से जनवरी तक कंस्ट्रक्शन करवाने से बचें.
  • पर्सनल गाड़ी की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें.
  • समय समय पर अपनी गाड़ियों के एयर फिल्टर बदलते रहे.

स्टेज-3: प्रदुषण का स्तर गंभीर की ‘श्रेणी’ में

  • अस्पताल, रेल और मेट्रो सर्विस के अलावा पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी बंद हो जाएगी.
  • मिल्क- डेयरी यूनिट और दवा बनाने वाली इंडस्ट्रीज को छोड़कर ईंधन पर चलने वाली अन्य इंडस्ट्रीज पर रोक लगा दी जाएगी.
  • दिल्ली- एनसीआर में माइनिंग पर रोक लगा दी जाएगी. स्टोन क्रेशर व ईंट भट्ठों पर भी काम बंद हो जाएगा.
  • BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लग सकता है.

आपको बरतनी होगी ये सावधानियां

  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और हो सके तो घर से ही अपना काम करें.
  • अलाव जलाने के लिए कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल न करें.

स्टेज-4: प्रदुषण का स्तर ‘बहुत गंभीर’ श्रेणी में

  • दिल्ली में रजिस्टर्ड मीडियम और हेवी गुड व्हीकल्स के चलने पर प्रतिबंध. केवल जरुरी सामान ढोने वाले व्हीकल्स को छूट मिलेगी.
  • इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी. कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी पर रोक होगी. सिर्फ हाइवे, सड़क, फ्लाईओवर, पाइपलाइन बनाने का काम चलता रहेगा.
  • एनसीआर में राज्य सरकार के सिर्फ 50% कर्मचारी ही आ सकेंगे जबकि बाकी Work From Home करेंगे. केन्द्र के कर्मचारियों का फैसला केन्द्र सरकार लेगी.
  • स्कूल, कालेज व शिक्षण संस्थान को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है.
  • रजिस्टर्ड डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा. सिर्फ BS-4 इंजन गाड़ियों और ज़रुरी सेवाओं में लगी गाड़ियों को छूट मिलेगी.

आपको बरतनी होगी ये सावधानियां

  • बच्चों, बुजुर्गों और वो लोग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, बाहर निकलने से बचें.
  • बहुत जरुरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें.

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