इन 10 ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर लग सकता है भारी-भरकम जुर्माना, यहाँ पढ़े

नई दिल्ली | अपने वाहन को सड़क पर ले जाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए. साल 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में बड़े बदलाव किए गए, जिसके बाद जुर्माने की राशि पहले से कई हजार ज्यादा हो गई है. अगर आप भी अपना ट्रैफिक चालान नहीं चाहते हैं तो नीचे दिए गए इन ट्रैफिक नियमों के बारे में जान लें. यह आपको जुर्माना राशि भी बताता है.

fotojet 18

भूलकर भी ना तोड़ें ये 10 ट्रैफिक नियम

  1. मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
  2. शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. अगर ऐसा दूसरी बार किया जाता है तो 2 साल तक की कैद या 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
  3. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर ट्रैफिक पुलिस काटेगी 5000 रुपये का चालान, पहले यह सिर्फ 500 रुपये था.
  4. वाहन तेज गति से चलाने पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का ओवरस्पीडिंग करने पर चालान काटा जाएगा. जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और मध्यम यात्री वाहन के लिए 2,000 रुपये कर दिया गया है.
  5. बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान काटा जाएगा.
  6. आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देने पर एक हजार रुपये और बड़े वाहन पर पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा.
  7. बिना बीमा के वाहन चलाने पर 1000 की जगह 2000 रुपये का चालान काटा जाएगा.
  8. चप्पल या सैंडल पहनने या नंगे पांव मोटरसाइकिल चलाने पर 1000 रुपये का चालान काटा जाता है.
  9. नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान काटा जाएगा. साथ ही वाहन से यातायात नियम तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ मुकदमा चलाने का भी प्रावधान है.
  10. दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2000 रुपये का चालान और तीन साल के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा.
  11. सड़क के नियम तोड़ने पर 100 रुपए की जगह 500 रुपए का चालान किया जाएगा.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!