नई दिल्ली | अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी है, तो आज की यह खबर आपके लिए काफी खास होने वाली है. केंद्र सरकार (Central Govt) की तरफ से जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए आज की यह खबर काफी महत्वपूर्ण होने वाली है. सरकार की तरफ से 30 नवंबर तक का कर्मचारियों को समय दिया गया था, इससे पहले उन्हें विकल्प चुनना अनिवार्य है.
30 नवंबर से पहले करवा लें यह काम
अंतिम तारीख अब कुछ ही दिनों में आने वाली है. ऐसे में वित्त मंत्रालय की तरफ से भी सभी पात्र कर्मचारियों और रिटायरमेंट लोगों से निर्धारित समय सीमा से पहले ही आवेदन जमा करने की अपील की गई है. जानकारी देते हुए बताया गया कि जो भी कर्मचारी या पेंशनर यूपीएस के तहत मिलने वाला लाभ पाना चाहता है, तो 30 नवंबर 2025 से पहले वह अपना अनुरोध अवश्य जमा करवाए. UPS यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसे जनवरी 2025 में ही अधिसूचित किया गया था.
केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए NPS का एक नया विकल्प है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से ही लागू किया गया है. यूपीएस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह महंगाई से जुड़ी हुई गारंटीड पेंशन प्रदान करता है. यह एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, जिसमें कर्मचारियों को अपने बेसिक पे प्लस डीए का 10% योगदान मिलता है.
इस प्रकार उठाएं लाभ
UPS में शामिल होने के इच्छुक कर्मचारी ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उपलब्ध एनरोलमेंट और क्लेम फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा. UPS पूरी तरह नेशनल पेमेंट सिस्टम के ढांचे के अंदर संचालित होने वाली स्कीम है, इसे PFRDA द्वारा विनियमित किया जाता है. यह सेवा में मौजूद तथा कुछ शर्तों को पूरा करने वाले रिटायर्ड दोनों के लिए ही उपलब्ध है. UPS के तहत, कर्मचारियों को अंतिम 12 सालों के औसत बेसिक पे के तहत अंतिम 50% बेसिक पेशन के रूप में मिलता था. शर्त यह होती थी कि कम- से- कम कर्मचारियों ने 25 साल की सेवा पूरी की हो.
