नई दिल्ली | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026- 27 का वार्षिक बजट पेश किया. बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंची थी जहां राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने उन्हें दही- चीनी खिलाई. इस बजट में उन्होंने देशभर के तमाम वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की. बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष का यह बजट युवाशक्ति से प्रेरित है और तीन कर्तव्यों पर आधारित है.
बजट में हुई बड़ी घोषणा
केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग को भी बड़ी सौगात दी गई है. इसके साथ ही, घर खरीदने वालों को भी बड़ी राहत दी गई है. इसके तहत, स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति के मामले में होम लोन के ब्याज के मिलने वाली 2 लाख रुपए तक की आयकर कटौती में अब संपत्ति के अधिग्रहण या भवन निर्माण से पहले दिया गया ब्याज भी शामिल किया जाएगा.
सरल शब्दों में समझें तो अगर आपने घर बनाने या खरीदने के लिए लोन लिया और कब्जा मिलने से पहले भी ब्याज चुकाया है तो अब उस ब्याज को भी जोड़कर कुल 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का लाभ मिल सकेगा.
1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम
केंद्र सरकार इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 22(2) में संशोधन करेगी. यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए टैक्स कानून के तहत होगा. अब तक सेक्शन 22(2) के तहत खुद के कब्जे वाल प्रॉपर्टी पर लिए गए होम लोन के ब्याज पर अधिकतम 2 लाख रुपये की ही छूट मिलती थी लेकिन इस सीमा में घर बनने या कब्जा मिलने से पहले का ब्याज साफ तौर पर शामिल नहीं था.
अब बजट के प्रस्ताव के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली 2 लाख रुपये की छूट में प्री- पीरियड इंटरेस्ट भी शामिल हो.
