हत्या के मामले में फरार चल रहा पहलवान सुशील कुमार पंजाब से गिरफ्तार

नई दिल्ली । दो बार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को छत्रसाल स्टेडियम में हुए विवाद , जिसमें एक पहलवान की मौत हो गई थी, के सिलसिले में आज शनिवार को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया. सुशील कुमार को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जल्द ही दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाएगा. दिल्ली की एक अदालत ने पहले सुशील पहलवान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो व्यक्तिगत खेल में दो ओलंपिक पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट हैं. सुशील कुमार ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में कांस्य और 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में 66 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था.

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सुशील पर हत्या, अपहरण और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीश कुमार ने सुशील कुमार, जिन पर हत्या, अपहरण और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है, को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. सुशील कुमार ने अधिवक्ता कुमार वैभव द्वारा दायर अपनी याचिका में कहा है: “मेरे खिलाफ निराधार, अपमानजनक और बेतुका आरोप लगाया गया है, जिसका एकमात्र मकसद मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है.” पुलिस ने कहा कि सुशील कुमार मुख्य आरोपी है जिसने अपराध करने में अहम भूमिका निभाई है. पुलिस ने सुशील के सहयोगी अजय कुमार के बारे में जानकारी देने वाले को 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की थी, जो एक पूर्व अंतरराष्ट्रीय पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में सह-आरोपी है.

4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के दो गुट आपस में भिड़ गए थे, जिससे 23 वर्षीय धनखड़ की मौत हो गई. सुशील कुमार ने याचिका में तर्क दिया कि पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और कथित रूप से बरामद भी किया गया है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है. सुशील कुमार ने यह भी दावा किया कि विवाद के दौरान हुई कथित गोलीबारी से उनका कोई संबंध नहीं है. दिल्ली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी: 302 (हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या), 365 (अपहरण), 325 (गंभीर चोट पहुंचाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत संयम) और 506 (आपराधिक) धमकी). पुलिस ने आईपीसी की धारा 269 (लापरवाही से बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना), 120-बी (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य इरादा) और आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं को भी शामिल किया है.

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