दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन के लिए लागू हुए नए नियम, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली | अगर आप राजधानी के किसी स्कूल में पहली कक्षा में अपने बच्चों का दाखिला कराने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. दरअसल, दिल्ली के स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले के लिए अब आयु सीमा में बदलाव किया गया है. अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों का पहली कक्षा में दाखिला नहीं हो सकेगा. साथ ही, शिक्षा निदेशालय ने यह भी बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत देशभर में पुराने 10+2 सिस्टम को हटाया जाएगा. उसकी जगह 5+3+3+4 का नया शिक्षा मॉडल लागू होगा.

School Student

होंगे नियम सख्ती से लागू

सरकार द्वारा यह बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किया गया है. दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने इस विषय में एक सर्कुलर जारी कर नए उम्र नियमों की घोषणा की है. सर्कुलर में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अब बच्चों को पहली कक्षा में तभी प्रवेश मिलेगा, जब उनकी उम्र 6 वर्ष पूरी हो चुकी हो. शैक्षणिक सत्र 2026- 27 से यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा.

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एडमिशन की नई उम्र सीमा

  • नर्सरी, बाल वाटिका और प्री- स्कूल 1 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 3 साल या उससे अधिक होनी चाहिए.
  • एलकेजी, बाल वाटिका और प्री- स्कूल 2 में दाखिले के लिए उम्र सीमा कम से कम 4 साल निर्धारित की गई है.
  • यूकेजी, बाल वाटिका और प्री- स्कूल 3 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए.
  • पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए उम्र सीमा 6 साल या उससे अधिक तय की गई है.
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Nisha Tanwar
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