वाहन मालिको के लिए जरुरी सूचना, सड़क मंत्रालय दे रहा कमाई का मौका

नई दिल्ली | केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटरसाइकिल, कार, ऑटो व ट्रक मालिकों के लिए एक बेहद ही जरुरी जानकारी साझा की है. गडकरी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पर खड़े किए गए वाहन की फोटो भेजता है तो उसे इनाम स्वरूप 500 रुपए की राशि दी जाएगी. वहीं गलत तरीके से अपने वाहन को पार्किंग करने वाले व्यक्ति से 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस तरह का एक कानून लाने जा रही है.

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परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करना लोगों की प्रवृत्ति हो चुकी है. लोगों की इसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए मैं एक कानून लाने वाला हूं कि सड़क पर जो ग़लत तरीके से वाहन खड़ा करता है, उस पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

वहीं गलत तरीके से वाहन खड़ा करने वाले की फोटो खींचकर भेजने वाले को इसमें से 500 रुपये दिए जाएंगे. मंत्री ने इस बात पर क्षोभ जताया कि लोग अपने वाहनों के लिए पार्किंग की जगह नहीं बनाते है. इसके बजाय वे अपना वाहन सड़क पर खड़ा करते हैं. लोगों की इस बुरी प्रवृत्ति की वजह से अन्य लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है.

ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं

नितिन गडकरी ने बताया कि इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत ASI स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक वॉयलेशन पर आपका चालान काट सकता है. एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार होता हैं और ट्रैफिक पुलिस सिर्फ इनकी हेल्प करने के लिए होती हैं.

ट्रैफिक पुलिसकर्मी को किसी भी गाड़ी की चाबी निकालने या गाड़ी के टायर की हवा निकालने का कोई अधिकार नहीं होता है. यदि कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी बिना वजह आपको परेशान करें या बदसलूकी करें तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं.

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