दिल्ली में केवल इन्हीं वाहनों के संचालन पर लगाई गई रोक, फटाफट दूर करें अपना कन्फ्यूजन

नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाहरी राज्यों के वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध को लेकर बनी उलझन आखिरकार दूर हो गई है. इस नई अपडेट के बाद अब स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली में सिर्फ BS- 3 और उससे नीचे की श्रेणी वाले कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, जबकि BS- 4 और उससे ऊपर की श्रेणी के वाहनों की एंट्री पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. ये रोक दूसरे राज्‍यों में रजिस्‍टर्ड वाहनों के लिए हैं.

Gadi Vahan Vehicle

आदेश में संशोधन

पहले खबर आई थी कि एक नवंबर से दिल्ली में BS- 6 यानि BS- 4 (भारत स्टेज- 4) इंजन वाले कमर्शियल वाहनों पर भी रोक लगाई गई है, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस आदेश में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि BS- 4 और इससे ऊपर इंजन वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं होगी. गुरुवार को दोबारा जारी नोटिस के मुताबिक, अब दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड कमर्शियल मालवाहक वाहनों में शामिल BS- 3 और इससे नीचे की कैटगरी वाले वाहनों पर ही प्रतिबंध रहेगा.

यह भी पढ़े -  PF खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, ATM- UPI से मिलेगी पैसा निकालने की सुविधा; जल्द शुरू होगा EPFO 3.0

कब तक रहेगा प्रतिबंध

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदुषण पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से CAQM के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है. जिसके बाद हल्के, मध्यम और भारी सभी तरह के कमर्शियल वाहनों में BS- 3 या उससे नीचे के इंजन वाले वाहनों के संचालन पर अब दिल्ली में रोक लगाई गई है.

परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली की सीमाओं पर निगरानी के लिए BS- 6 से नीचे मानक वाले वाहनों की पहचान हेतु RFID स्कैनिंग सिस्टम लगा दिए गए हैं. इस आदेश का उल्लघंन करने पर 20 हजार रुपए तक जुर्माना और परमिट रद्द करने की कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.

Avatar of Ajay Sehrawat
Ajay Sehrawat
View all posts

मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.