आमजन पर पड़ने वाली है महंगाई की मार, सोमवार से महंगी हो जाएगी ये चीजें

नई दिल्ली | घर का सामान खरीदने बाजार जाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. बता दें कि सोमवार से घरेलू इस्तेमाल की बहुत सी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है. यानि जिन चीजों के लिए आपको अभी तक कम पैसे खर्च करने पड़ रहे थे, वहीं अब उनके लिए अधिक जेब ढीली करनी होगी. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने गुरुवार को प्री-पैकेज्ड, प्री-लेबल दही, लस्सी और बटर मिल्क सहित कुछ अन्य उत्पादों के लिए कर छूट समाप्त करने के जीएसटी परिषद के निर्णय की अधिसूचना जारी कर दी है.

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बता दें कि केन्द्रीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग में इन चीजों से छूट खत्म करने का निर्णय लिया गया था. इस निर्णय के बाद अब इन चीजों पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा. हालांकि पैक्ड और बिना किसी ब्रांड के सामान पर जीएसटी से छूट पहले की तरह जारी रहेगी.

ये चीजें होगी महंगी

  1. सोमवार से चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा.
  2. 5,000 रुपये से अधिक के अस्पताल के कमरे के लिए अब अधिक पैसा देना होगा. इस पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा.
  3. प्री-पैक्ड और लेबल्ड मीट और मछली, दही, लस्सी, पनीर, शहद पर अब जीएसटी छूट खत्म कर दी गई है. इन चीजों पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा.
  4. LED लाइट, फिक्स्चर और एलईडी लैंप पर अब 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा.
  5. 1000 रुपये तक की कीमत वाले होटल के कमरे पर 12 फीसदी कर लगाया जाएगा. पहले इस पर जीएसटी से छूट थी.
  6. सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आदि के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर 18 फीसद जीएसटी लगेगा.
  7. तैयार चमड़ा और कम्पोजिशन लेदर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
  8. अंडे, फल या अन्य कृषि उत्पादों और उनकी सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें और डेयरी उद्योग में काम आने वाली मशीनरी पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा.
  9. सोलर वाटर हीटर की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी.
  10. बिजली से चलने वाले पानी के पंप पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी की दर लागू हो जाएगी.

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