PayTm पर चला RBI का चाबुक, 29 फरवरी के बाद नहीं दे पाएगा बैंकिंग सर्विस

नई दिल्ली | Paytm यूज करने वाले कस्टमर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से बुधवार यानी आज से डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी पर नया कस्टमर जोड़ने पर पाबंदी लगा दी है. आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ये फैसला तुरंत प्रभाव से लागू किया जा रहा है.

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Deposit- Top-up नहीं होंगे स्वीकार

RBI ने नए कस्टमर जोड़ने पर पाबंदी लगाने के साथ ही, ये आदेश भी जारी किया है कि Paytm पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट और FasTag में डिपाजिट और टॉप- अप स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

आरबीआई ने कहा है कि बैंक के ग्राहकों द्वारा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इस्ट्रूमेंट्स, FasTag, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) समेत अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी. RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ ये एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत लिया है.

PayTm पर कार्रवाई की वजह

रिजर्व बैंक की ओर से PayTm Payment Bank पर की गई इस कार्रवाई के संबंध में कहा गया है कि एक ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटर्स के द्वारा सत्पापित रिपोर्ट के बाद पेटीएम की बैंकिंग सर्विस में गैर अनुपालन और मैटेरियल सुपरवाइजरी चिंताएं उजागर हुई हैं.

ऐसे में इस सबके बीच ये फैसला लिया गया है और आदेश के तहत नए ग्राहक जोड़ने पर पाबंदी के साथ ही आगामी 29 फरवरी 2024 के बाद से मौजूदा ग्राहकों के अकाउंट्स में भी ट्राजैक्शंस पर रोक लगा दी गई है.

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