नई दिल्ली | देशभर के करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष में मिलने वाली एक्स-ग्रेशिया की राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है. अब से पहले यह राशि 8.8 लाख रुपए थी. 1 अप्रैल 2025 से यह नया नियम लागू माना जाएगा.
नॉमिनी और वारिसों को मिलेगा लाभ
नौकरी के दौरान ही मृत्यु होने पर कर्मचारियों के नॉमिनी या कानूनी वारिसों को यह राशि दे दी जाएगी. स्टाफ वेलफेयर फंड से इस राशि का भुगतान किया जाएगा. 19 अगस्त 2025 को ईपीएफओ द्वारा यह जानकारी एक नोटिफिकेशन के जरिए दी गई है. इसके अलावा, एक और अच्छी खबर यह है कि इस राशि में हर साल 5% का इजाफा होगा. 1 अप्रैल 2026 से यह बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी. महंगाई और बढ़ती लागत के साथ तालमेल करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है.
दावों की प्रक्रिया होगी आसान
साल 2025 में ईपीएफओ द्वारा अपने खाता धारकों के हित में कई कदम उठाए गए हैं. मृत्यु के बाद दावों की प्रक्रिया को ईपीएफओ द्वारा अब आसान बना दिया गया है. इसके अलावा, नाबालिग बच्चों के बैंक खातों में भुगतान के लिए गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं होगी. आधार को UAN से लिंक करने या उसमें सुधार करने की प्रक्रिया भी आसान बनाया गया है.
