दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बढ़ाई गई सख्ती, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

नई दिल्ली | दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी गई है. आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी में कल शाम चार बजे एक्यूआई 407 था. जिसके चलते रविवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसके साथ ही क्षेत्र में गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक रहेगी.

pollution delhi

रविवार को हुई बैठक

दरअसल, जीआरएपी के कार्यान्वयन के लिए उप-समिति ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की समीक्षा के लिए रविवार को एक बैठक की, जिसमें देखा गया कि पिछले 24 घंटों में हवा की गुणवत्ता में और गिरावट दर्ज की गई. बैठक में निर्णय लिया गया कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी के पहले और दूसरे चरण के अलावा तीसरे चरण को लागू किया जाए.

दिल्ली में 4 नवंबर के बाद प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया है. यहां एक्यूआई 447 रहा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, बीती रात करीब 10 बजे आनंद विहार स्टेशन पर एक्यूआई 410 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है. वहीं, राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 370 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है.

सीएक्यूएम ने ग्रेप 3 को 29 अक्टूबर को किया था लागू

गौरतलब है कि बीते नवंबर के महीने में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया था. केंद्र की कमेटी सीएक्यूएम ने ग्रेप 3 को 29 अक्टूबर को लागू किया था. दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया. जिसे देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया. हालांकि, जैसे-जैसे स्थिति में सुधार हुआ, पकड़ ढीली हो गई लेकिन अब हालात को देखते हुए एक बार फिर सख्ती की गई है.

जीआरएपी चरण 3 में इन कार्यों पर प्रतिबंध

  1. दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी.
  2. रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, आईएसबीटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को छूट.
  3. प्लंबिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रिकल और कारपेंटरी जैसे प्रदूषण फैलाने वाले काम को भी छूट दी गई.
  4. ईंट भट्ठे, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर नहीं चलेंगे.
  5. राज्य सरकारें बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ले सकती हैं.
  6. जिन औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी अवसंरचना और आपूर्ति नहीं है, वे उद्योग जो अनुमोदित ईंधन का उपयोग नहीं करते हैं, वे सप्ताह में केवल पांच दिन ही काम कर सकते हैं.

ये है एक्यूआई का स्तर

एक्यूआई 0 से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 और 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 और 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 के बीच ‘बहुत खराब’ माना जाता है. 500 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ माना जाता है.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!