अक्टूबर के महीने से बदल जाएंगे पैसे से जुड़े ये जरूरी नियम, हर व्यक्ति की जेब पर दिखेगा प्रभाव

नई दिल्ली | सितंबर का महीना अब खत्म होने ही वाला है, इसमें कुछ दिन ही शेष बचे हुए हैं. जल्द ही अक्टूबर के महीने की शुरुआत हो जाएगी. अक्टूबर के महीने में पैसे से जुड़े हुए कुछ नियम बदलने वाले हैं, आपको भी निश्चित रूप से इन नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. क्योंकि इनका प्रभाव आम आदमी की जेब पर दिखाई देगा.

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यदि हम इन नियमों के बारे में उचित जानकारी रखेंगे, तो हमें भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. आज हम आपको बताने वाले हैं कि 1 अक्टूबर से किन नियमों में बदलाव होने वाला है.

1 अक्टूबर से बदलने वाले हैं पैसे से जुड़े ये जरूरी नियम

  • यदि आपके पास भी 2000 रुपये का नोट है, तो आपको तुरंत से तुरंत रिजर्व बैंक की डेडलाइन से पहले इस नोट को बदलवा लेना है. यदि आप ऐसा नहीं करते, तो बाद में आपके नोट की वैल्यू नहीं रहेगी अर्थात वह नहीं चलेगा.
  • वहीं अगर अगले महीने से आप विदेश टूर पैकेज खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बता दें कि अब आपको 7 लाख रुपए से कम का टूर पैकेज खरीदने पर तकरीबन 5% तक TCS का भुगतान करना होगा. यदि आप 7 लाख रुपये से ज्यादा के टूर पैकेज प्लान करते है, तो आपको 20 % TCS देना होगा.
  • सेबी की तरफ से डीमैट और ट्रेडिंग खाते में नॉमिनेशन को भी अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है, इसकी डेडलाइन सितंबर की आखिरी तारीख यानी की 30 सितंबर निर्धारित की गई. यदि किसी भी खाता धारक की तरफ से एक अक्टूबर से पहले नॉमिनेशंस नहीं करवाया जाता, तो फिर उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा.
  • सेबी की तरफ डिमेट और ट्रेडिंग खाते के लिए नॉमिनेशन की डेडलाइन को पहले 31 मार्च निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में 6 महीने बढ़ाने का फैसला लिया गया और अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर हो गई.
  • यदि आप भी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं यानी कि पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस स्कीम आदि तो आपके लिए जरूरी है कि आपको आधार की जानकारी यहां दर्ज करवानी होगी. अगर आप ऐसा नहीं करते, तो इन बचत योजनाओं में आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा.

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