आज से बदल गए यह 6 जरूरी नियम, आम लोगों पर पड़ेगा प्रभाव

नई दिल्ली | आज से अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है. महीने की 1 तारीख से कुछ नियमों में बदलाव किया जाता है. आज से कई अहम नियमों में बदलाव हो रहा है. इनमें क्रेडिट कार्ड से लेकर सरकारी स्कीम के नियम भी शामिल है. यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ा बदलाव आज से लागू हो रहा है. वही एलपीजी गैस सिलेंडरों की भी नई कीमतें जारी कर दी गई.

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आज से बदल जाएंगे यह नियम

  • केंद्र सरकार की तरफ से स्माल सेविंग स्कीमों में निवेश करने वाले लोगों को आज बड़ी सौगात दी गई है. केंद्र की तरफ से तीसरी तिमाही के लिए इन योजनाओं पर नई ब्याज दरें लागू कर दी गई है. पोस्ट ऑफिस में 3 साल के लिए जमा राशि पर अब 5.8% की दर से ब्याज दिया जाएगा. 2 सालों के लिए जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज 5.5% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया गया.
  • म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों को अब नॉमिनेशन की जानकारी देना अनिवार्य होगा. सेबी के अनुसार यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो निवेशकों को एक घोषणा पत्र भरना होगा जिसमें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी.
  • आज से अटल पेंशन योजना के नियमों में भी बदलाव किया गया. सरकार की तरफ से नए नियमों का पालन करते हुए कहा गया कि इनकम टैक्स का भुगतान करने वाला कोई भी व्यक्ति इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएगा.
  • अगर आपने डिमैट अकाउंट लॉगिन करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेटिकेशन एक्टिव नहीं किया है, तो आप 1 अक्टूबर से अपने ट्रेडिंग खाते का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. NSE की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए जिसमें कहा गया कि डीमैट खाता धारक को पहले ऑथेटिकेशन के रूप में बायोमेट्रिक ऑथेटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा.
  • रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आज से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन का नियम भी लागू कर दिया गया. इस नियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य साइबर ठगी के मामलों पर रोक लगाना है. पेमेंट कंपनियों को 1 अक्टूबर से कार्ड के बदले, जो वैकल्पिक कार्ड या टोकन दिए जाएंगे. वह यूनिक कोड होंगे और कई कार्ड के लिए एक ही टोकन से काम चल जाएगा.

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