ITR की डेडलाइन मिस कर चुके लोगो के लिए बड़ी खबर, यहाँ पढ़े कब तक मिलेगा रिफंड

नई दिल्ली | सामान्य करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी जबकि कॉरपोरेट्स और व्यक्तियों के लिए जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता थी. आईटीआर की अंतिम तिथि 7 नवंबर, 2022 थी. वहीं, जो लोग ITR की डेडलाइन मिस कर चुके हैं उनके लिए एक और मौका है. टैक्सपेयर्स अभी भी पेनल्टी चुकाकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 है.

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अब तक दाखिल हुए इतने रिटर्न

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक 6.85 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं. 31 दिसंबर तक यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अब तक 6.85 करोड़ कर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं और हमें उम्मीद है कि यह संख्या 31 दिसंबर तक बढ़ेगी. आपको बता दें कि पिछले वित्त वर्ष में (2021-22) 31 मार्च, 2022 को खत्म होने वाले 7.14 करोड़ टैक्स रिटर्न फाइल किए गए. यह 2020-21 में दायर 6.97 करोड़ से अधिक था.

रिफंड की प्रक्रिया चल रही

चालू वित्त वर्ष में अब तक करीब 2 लाख करोड़ रुपए का रिफंड दिया जा चुका है. 10 नवंबर तक सरकार का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 31 प्रतिशत बढ़कर 10.54 लाख करोड़ रुपये हो गया. रिफंड समायोजित करने के बाद शुद्ध संग्रह 8.71 लाख करोड़ रुपये रहा, जो कर संग्रह के बजट अनुमान (बीई) का 61.31 प्रतिशत है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले इस वित्तीय वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.20 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 25-30 प्रतिशत अधिक रहने की संभावना है.

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