केंद्र सरकार का आदेश- 8 नवंबर से जारी होगा बायोमेट्रिक हाजिरी बहाल करने का फैसला

नई दिल्ली । केंद्र सरकार द्वारा 8 नवंबर से सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी बहाल करने का फैसला किया गया है. बता दें कि कार्मिक मंत्रालय द्वारा सोमवार को इस बारे में जानकारी दी गई. वही मंत्रालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करना विभागों की जिम्मेदारी होगी कि बायोमेट्रिक मशीन के पास सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से रखा जाए. वही सभी कर्मचारियों की हाजिरी लगाने से पहले और बाद में हाथों को सैनिटाइज करवाया जाए.

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केंद्र सरकार ने दिया कर्मचारियों को आदेश

वही इससे पहले कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों को बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी लगाने में छूट दी गई थी. कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को आदेश दिए और कहा कि अपनी हाजिरी लगाते समय सभी कर्मचारियों द्वारा 6 फुट की शारीरिक दूरी रखी जाए, वहीं अगर आवश्यकता पड़े तो भीड़भाड़ से बचने के लिए अतिरिक्त बायोमैट्रिक हाजिरी मशीन भी लगाई जाए. आदेश में स्पष्ट कहा गया कि सभी कर्मचारियों को हर समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा. वहीं जहां तक संभव हो सभी कर्मचारी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जाए, जब तक लोकहित में जाना जरूरी ना हो. वही कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में हर समय कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें.

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