हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का बड़ा कदम, प्रदेश में स्टिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिला मकान बनाने पर रोक

पंचकूला । हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्टिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिला मकान बनाने की नीति पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है. इस बारे में प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी की तरह से सभी प्रशासकों को सूचित कर दिया गया है. बता दें कि प्राधिकरण ने यह निर्णय पंचकूला सेक्टर-16 के एक मामले में रेजीडेण्ट वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायत के बाद लिया है.

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फिलहाल यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और 11 फरवरी को इस पर सुनवाई होनी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिला मकान निर्माण कार्य पर रोक लगाई हुई है. इसकी वजह यह है कि 1989 में जिस पड़ोसी ने निर्माणाधीन मकान के बराबर मकान बनाया था, उसके बाद नए निर्माण से पुराने मकान के भवन को खतरा पैदा हो गया था.

उच्च स्तरीय कमेटी गठित

इस नीति में सुधार के लिए मुख्य प्रशासक ने प्राधिकरण के मुख्य अभियंता, मुख्य नगर योजनाकार सहित दो अन्य अधिकारियों की एक कमेटी गठित की है. यह कमेटी पुराने सेक्टरों में स्लिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिला मकान बनाने सहित बेसमेंट बनाने से पड़ोसी को होने वाली परेशानियों पर अपनी रिपोर्ट मुख्य प्रशासक को सौंपेगी. कमेटी की संस्तुति पर ही नए नियमों के तहत आगे की मंजूरी दी जाएंगी.

पूरे प्रदेश में लागू हैं नए नियम

स्टिल्ट पार्किंग की शर्त के साथ रिहायशी इलाकों में चार मंजिला भवन निर्माण का निर्णय प्रदेश कैबिनेट द्वारा लिया गया था. पंचकूला, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में इस निर्णय के बाद लोगों ने अपने पुराने मकानों को तोड़कर नए सिरे से निर्माण किया है. ऐसे में कई मकानों में दरारें पड़ने और निर्माण की वजह से पानी घुसने की भी लगातार शिकायतें सामने आ रही थी.

विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता के पास पंचकूला का विधायक होने के नाते लोगों की शिकायतें मिल रही थी. एचएसवीपी ने अपने आदेशों में स्पीकर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग का हवाला दिया था. स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने भी कहा है कि यह बात बिल्कुल सही है कि काफी लोगों की उन्हें शिकायतें मिली हैं और उन्होंने अधिकारियों से इस समस्या के समाधान का आग्रह किया था.

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