हरियाणा सरकार के निर्देश, ये कर्मचारी घर से करेंगे कार्य

पंचकूला । हरियाणा सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमितों केसों के लगातार तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्णय लिया है कि अंडर सेक्रेटरी एवं समकक्ष और इससे नीचे के अधिकारी कर्मचारी घर से काम कर सकेंगे. साथ ही कार्यालयों में 50% उपस्थिति करने का निर्णय भी लिया गया है. हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि डिप्टी सेक्रेटरी और इससे उपर के स्तर के अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय आएंगे.

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जारी निर्देशों के अनुसार 50% कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों को रोस्टर प्रणाली बनाने के निर्देश दिए हैं. संबंधित कार्यालय की जरूरत के मुताबिक 50% से अधिक कर्मचारी बुलाने का निर्णय संबंधित कार्यालय के प्रभारी पर छोड़ दिया गया है.

निर्देशों में कहा गया है कि जो अधिकारी किसी दिन किसी कारणवश कार्यालय आने में असमर्थ हैं तो उसे फोन या अन्य माध्यम से घर से काम करने के लिए उपलब्ध रहना होगा. कंटेनमेट जोन में रह रहे कर्मचारियों को कंटेनमट जोन के डी -नोटिफाई होने तक आफिस आने की छूट रहेगी. कार्यालय आने वाले अधिकारी -कर्मचारी कोविड 19 महामारी से बचाव के लिए कार्यालय में मास्क लगाने, सेनेटाइज करने और सोशल डिस्टेंस जैसे निर्देशों का पालन करेंगे.

लिफ्ट, कैंटीन आदि जगहों पर भीड़ न करने और मीटिंग आवश्यक हो तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही करने के निर्देश जारी किए गए हैं. इन निर्देशों के साथ ही 45 वर्ष से ऊपर के सभी अधिकारीयों व कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन लगवाने की सलाह दी गई है.

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