हरियाणा में जुलाई 2022 से पहले कटी अवैध कालोनियों होगी वैध, इन मानदंडों को करना होगा पूरा

पंचकूला | हरियाणा की मनोहर सरकार ने अवैध कालोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है. ऐसे लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत 1 जुलाई 2022 से पहले बनी अवैध कालोनियों को वैध करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है.

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प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अवैध कालोनियों काटने वाले डेवलपर्स, जमीन मालिकों को 6 महीने के भीतर आवेदन करना होगा. टाउन एंड प्लानिंग अधिकारी अनिल नरवाल ने बताया कि अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया को चार श्रेणियों में बांटा गया है.

ये हैं चार श्रेणियां

1. जिन कालोनियों में 25 फीसदी तक भवन निर्माण हो चुके हैं , वहां सड़कों की चौड़ाई 9 मीटर से अधिक कर पार्क का निर्माण करवाया जाएगा. 20 एकड़ से ज्यादा जमीन पर विकसित कालोनियों में 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जाएगा.

2. जिन कालोनियों में 25 से 50 फीसदी तक निर्माण हो चुका है वहां सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 6 मीटर रखने के लिए जमीन अधिग्रहित की जाएगी. पार्कों के लिए न्यूनतम 3% क्षेत्र खाली रखना होगा.

3. जिन काॅलोनियों में 50 से 75 फीसदी तक निर्माण हो चुका है उनमें सड़कों की चौड़ाई के लिए कोई मापदंड नहीं रखा गया है.

4. जिन कालोनियों में 75 फीसदी से ज्यादा निर्माण हो चुका है वहां जमीन और मकान की बिक्री से प्रतिबंध हटा दिया गया है.

8 सदस्यीय कमेटी होगी गठित

टाउन एंड प्लानिंग अधिकारी अनिल नरवाल ने बताया कि कालोनियों को वैध करने के लिए जो पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं,उनकी जांच के लिए डीसी की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जो जांच के बाद कालोनियों को वैध करने की स्वीकृति प्रदान करेगी. इन कालोनियों को वैध करने के लिए बिल्ट अप क्षेत्र के लिए कलेक्टर रेट का 5% और ओपन एरिया के लिए 10% की दर से विकास शुल्क जमा करना होगा. जिन कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी सड़क आदि की व्यवस्था नहीं है वहां ये सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

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