दिल्ली में कोरोना महामारी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी, नियम तोड़ा तो लगेगा 500 रुपए जुर्माना

नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी फिर से लोगों में खौफ का माहौल पैदा कर रही है और संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है. इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा भी डरा रहा है. ऐसे में कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है.

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500 रुपए होगा जुर्माना

दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. इसके साथ ही सख्ती बरतते हुए कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. बता दें कि दिल्ली में कोरोना महामारी से बुधवार को 8 जबकि मंगलवार को सात लोगों की मौत हुई है. यही नहीं, पिछले दस दिनों में 40 मरीजों की मौत हो चुकी है.

दिल्ली सरकार ने लोगों से विनम्र निवेदन करते हुए कहा है कि मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने आप को संक्रमण से बचाएं. दिल्ली सरकार ने सख्त आदेश जारी कर कहा है कि नियमों का उल्लघंन करने वालों का चालान काटा जाए. बता दें कि सरकार द्वारा सख्ती नहीं दिखाने पर लोगों की लापरवाही से संक्रमण मामलों में बढ़ोतरी हुई है. स्थिति यह है कि मेट्रो में सफर करते समय भी अधिकतर यात्री बिना मास्क के नजर आ रहे थे.

दिल्ली सरकार का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. लोगों के सहयोग और प्रशासन की सख्ती से संक्रमण पर काबू पाने में सफलता हासिल की जा सकेगी. सभी के सम्मिलित प्रयासों से ही फिर से कोरोना महामारी पर काबू पाया जा सकता है.

सरकार ने कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना अब उतना घातक नहीं रह गया है, जितना दूसरी या तीसरी लहर में था, लेकिन फिर भी इससे यदि लगातार मौतें हो रही हैं तो इसे भी हल्के में कतई नहीं लिया जाना चाहिए. सरकार ने कहा है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें.

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