31 हजार JBT को झटका देने की तैयारी, एसीपी का लाभ उठाने के लिए जरूरी होगी यह शैक्षणिक योग्यता

पंचकूला । प्रदेश सरकार ने 31 हजार से अधिक JBT शिक्षकों को बड़ा झटका देने की तैयारी शुरू कर ली है. इन शिक्षकों के एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन (एसीपी) में बड़े बदलाव का खाका तैयार कर लिया गया है. आने वाले समय में जेबीटी को बीएड होने पर ही एसीपी का लाभ मिल सकेगा. नियमों में संशोधन को लेकर स्कूल शिक्षा व वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों की संयुक्त मीटिंग हो चुकी है.

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बता दें कि जेबीटी के लिए सेवा नियमों में शैक्षणिक योग्यता बारहवीं हैं और पदोन्नति के बाद इन्हें मुख्य शिक्षक बनना होता है. उसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता अभी 12 वीं हीं हैं लेकिन हरियाणा सरकार नियमों में बदलाव कर इसे बीएड करने का मन बना चुकी है. एसीपी का लाभ अब वहीं जेबीटी शिक्षक उठा सकेंगे जो पदोन्नति के लिए बीएड शैक्षणिक योग्यता रखते होंगे. चूंकि 2004 या इससे पहले जेबीटी लगे सभी शिक्षक 8-16-24 साल की नौकरी पूरी होने पर मिलने वाली एसीपी से वंचित रह जाएंगे. प्रदेश सरकार की इस तैयारी से जेबीटी शिक्षकों में खलबली मची हुई है.

2004 में लगे शिक्षकों ने दूसरी एसीपी के लिए 2020 में पात्र होने पर ऑनलाइन आवेदन किया था. इनमें से 4700 शिक्षक अभी भी एसीपी के लाभ से वंचित हैं , जबकि इतने ही शिक्षक एसीपी का लाभ उठा चुके हैं. अब हरियाणा सरकार ने जेबीटी की अगली पदोन्नति के लिए शैक्षणिक योग्यता बीएड मानने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है , इससे इनको इन्क्रीमेंट व पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाएगा.

वित्त विभाग के उच्च अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है. जल्द ही स्कूल शिक्षा विभाग सेवा नियमों में संशोधन कर इसकी अधिसूचना जारी करेगा.

नियम बदलते ही जाएंगे हाईकोर्ट

हरियाणा प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व महासचिव व शिक्षक नेता दीपक गोस्वामी ने कहा कि सरकार द्वारा सेवा नियमों में संशोधन करते ही हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा. सरकार सब पर बीएड की योग्यता नहीं थोप सकती है. हरियाणा सरकार पदोन्नति की शैक्षणिक योग्यता बीएड कर जेबीटी शिक्षकों के साथ कुठाराघात करने का काम कर रही है.

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