Baroda Election के चलते मतदान व मतगणना वाले दिन इस क्षेत्र में रहेगा ड्राई डे, जानिए क्यों

सोनीपत | प्रदेश में 3 नवंबर को होने वाले बरोदा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव (Baroda Election) के चलते मतदान वाले दिन व 10 नवंबर को प्रत्याशियों की मतगणना के दिन पूरे बरोदा विधानसभा क्षेत्र में व इसके साथ लगते 3 किलोमीटर के इलाके में ‘ड्राई डे’ रहेगा, यानी शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी. अतः यहां इन दो दिनों में शराब के ठेके सम्पूर्ण रूप से बंद रहेंगे.

Election Vote

आबकारी एवं कराधान नियमों के तहत हरियाणा राज्य के शराब लाइसेंस अधिनियम, 1970 के नियम 37 के क्लॉज़ 10 के प्रावधानों की अनुपालना के तहत व आबकारी नीति के 2020-21 के खंड (2.13.1) के अनुसार 1 नवंबर 2020 को शाम 6 बजे से लेकर 3 नवंबर 2020 को मतदान की समाप्ति यानि शाम 6 बजे तक शराब की सभी दुकानें पूर्णतयः बंद रहेंगी. इसके अलावा, मतगणना वाले दिन यानि 10 नवंबर 2020 को भी मतगणना प्रक्रिया के समाप्त होने तक यह आदेश यथावत लागू रहेंगे.

बिना लाइसेंस के परिसर में शराब रखने और भंडारण के संबंध में आबकारी कानूनों में निर्धारित प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाना अनिवार्य होगा. इसलिए शराब का भंडारण न करने के सम्बंध में प्रशासन द्वारा पूरी निगरानी रखी जा रही है. राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक ढंग की अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है जिससे चुनावों में पारदर्शिता, शांति व निष्पक्षता कायम रखी जा सके. इन सब हेतु अनेक चुनाव पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं जो इन सब पर कड़ी नजर रखेंगे.

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल का ने बताया कि बरोदा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराये जांयेंगे इसलिए किसी भी सूरत में धनबल या शराब से मतदाताओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा. इसके संदर्भ में सभी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!