स्पेशल रिपोर्ट: मनोहर सरकार ने बढ़ाई ‘मुख्यमंत्री शगुन योजना’ की राशि, यहां देखें आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी 

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार आये दिन तरह-तरह की योजनाएं लेकर आती है, जिनमें से कई योजनाएं ऐसी होती हैं जिनसे हरियाणा के लोगों को जबरदस्त फायदा होता है. चाहे वह खट्टर सरकार की गरीबों के लिए योजना हो, छात्रों के लिए हो, आदिवासियों के लिए हो, दलितों के लिए हो, किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो या फिर सभी लोगों के लिए हो. ऐसी ही खट्टर सरकार की एक योजना है ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’. इस योजना में हरियाणा की खट्टर सरकार BPL, अनुसूचित जाति या जनजाति व टपरिवास समुदाय के लोगों को विवाह के समय शगुन देकर आर्थिक मदद करती है. 

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दरअसल खट्टर सरकार ने ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के तहत देय राशि में बढ़ोतरी की है. इस योजना में सरकार ने देय राशि को 51 हज़ार से बढ़ाकर 71 हज़ार कर दिया है. यानी सरकार ने योजना के तहत मिलने वाले शगुन में 21 हज़ार की बढ़ोतरी की है.

क्या है ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’? 

हरियाणा सरकार ने इस योजना का शुभारम्भ आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है. इस योजना के अंतर्गत राज्य की गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए पहले 51 हज़ार रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में  प्रदान  की जा रही थी, लेकिन अब इसको बढाकर 71 हज़ार रूपये कर दिया गया है. इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों को लड़कियों को शादी के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है. अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग (बीसी) की लड़कियों को भी इस योजना का लाभ मिलता है. विधवा की बेटी की शादी, निराश्रित महिला की बेटी की शादी और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए भी सीएम विवाह शगुन योजना का लाभ मिलता है.

कितनी मिलती है सहायता राशि? 

उपायुक्त डा प्रियंका सोनी ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा टपरिवास समुदाय के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनकी लड़कियों के शादी के अवसर पर दी जाने वाली शगुन की राशि को 51 हजार से बढ़ाकर 71 हजार रुपये कर दिया गया है. अब इस योजना के तहत शगुन के तौर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर तथा 5 हजार रुपये की राशि शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत दी जाएगी. 

उपायुक्त ने बताया कि इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलने वाली शगुन की राशि को भी बढ़ाकर अब 31 हजार रुपये कर दिया गया है. योजना के तहत पहले पात्र व्यक्तियों को 11 हजार रुपये राशि कन्यादान के तौर पर दी जाती थी. उन्होंने बताया कि बीपीएल परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के अवसर पर 28 हजार रुपये तथा 3 हजार रुपये की राशि शादी का पंजीकरण कराने के उपरांत दी जाएगी. इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को डॉक्टर बीआर अंबेडकर आवास योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये की दिया गया है. 

ST/SC व टपरिवास लड़कियों को शादी में कितनी राशि मिलेगी? 

अनुसूचित जाति-जनजाति और टपरीवास लड़कियों की शादी में अब 71 हजार रुपये का शगुन मिलेगा. इसमें से 66 हजार रुपये शादी के दिन या उससे पहले और पांच हजार रुपये मैरिज सर्टिफिकेट जमा कराने के छह महीने के भीतर मिल जाएंगे. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा टपरीवास समुदाय के परिवारों की लड़की के विवाह में पहले 51 हजार रुपये का कन्यादान दिया जा रहा था.

इसी तरह मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की बेटियों को दिए जाने वाले शगुन को भी बढ़ाकर 31 हजार रुपये कर दिया गया है. इससे पहले इन्हें 11 हजार रुपये का कन्यादान दिया जाता था. BPL परिवारों की लड़कियों को शादी पर 28 हजार रुपये मिलेंगे तथा तीन हजार रुपये शादी का पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा कराने के बाद दिए जाएंगे. इसी तरह अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के जिन परिवारों की सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार से कम हैं, उन्हे भी कन्यादान के तौर पर 31 हजार रुपये दिए जा रहे हैं. 

योजना की पात्रता

(1) आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए. 

(2) इस योजना के तहत विवाह करने वाली लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए. 

(3) लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक हो.

(4) कोई भी विधवा / तलाकशुदा महिला जिसने पहले इस योजना लाभ नहीं लिया हो. वो महिला भी इस हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं. 

(5) विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. 

(6) हरियाणा राज्य में एक परिवार की दो लड़कियाँ ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं. 

(7) कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला इस योजन के तहत पुनर्विवाह के लिए इस योजना का लाभ के सकती है. 

मुख्यमंत्री शगुन योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज 

(1) लडक़ी का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट,

(2) लडक़े के जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट,

(3) लडक़ी के परिवार का राशन कार्ड,

(4) लडक़ी के माता-पिता की बैंक की पासबुक व आधार कार्ड,

(5) रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल संख्या,

अगर लडक़ी के माता-पिता जीवित नहीं है तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र,

(6) लडक़ी का आधार कार्ड,

(7) लडक़े व लडक़ी का एक-एक पासपोर्ट आकार का फोटो,

(8) अगर राशन कार्ड बीपीएल नहीं है तो आय प्रमाण पत्र या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन का प्रमाण पत्र तथा शादी का कार्ड इत्यादि प्रमाण पत्र शामिल है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का आवेदन कैसे करें? 

सर्वप्रथम आवेदक को हरियाणा वेलफेयर की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगी. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने “वेलफेयर स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम” का पेज खुल जायेगा. 

इस होम पेज पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा.

इस रजिस्ट्रेशन में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे बेटी का नाम, उम्र, विवाह की तिथि आदि भरनी होगी. सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा. 

सफल पंजीकरण के बाद आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के लिए आपको यूजरनाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा. इस तरह आपका आवेदन पूरा  हो जायेगा. 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री द्वारा इसी तरह की तमाम योजनाएं राज्य स्तर पर चलाई जा रही है. मुख्यमंत्री शगुन विवाह योजना के बाद कम आय वाले परिवारों को निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से अच्छी सहायता मिल रही है. इस तरह योजनाएं समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाने और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम भी करती है. 

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