करनाल । सड़क परिवहन मंत्रालय सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में कुछ बदलाव करने की तैयारी में है. इन बदलावों के तहत अब वाहनों के मालिकाना हक का ट्रांसफर करवाना बहुत ही आसान हो जाएगा. इसके लिए मंत्रालय कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करने वाला है जिससे केवल पारिवारिक सदस्य अथवा नॉमिनी ही इसके योग्य हो पाएंगे. इस नई व्यवस्था से वाहनों की RC का ट्रांसफर बहुत ही सुविधाजनक और आसानी से हो जाएगा. मंत्रालय ने इस संबंध में ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है.
ऑनलाइन ही जुड़ सकेगा नॉमिनी का नाम
अगले साल वर्ष 2021 से ही यह सुविधा आरंभ हो जाएगी. परिवहन मंत्रालय की ओर से एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि इसमें संशोधन के लिए नागरिकों और सभी हित धारको के सुझाव भी मांगे गए हैं. इस नए नियम के अनुसार वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के दौरान मालिक किसी भी नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं.
RC सर्टिफिकेट जारी होने के बाद भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से नॉमिनी का नाम जुड़वाया जा सकता है. मंत्रालय की तरफ से दी जा रही यह सुविधा कई दिक्कतों को दूर करेगी. ऑनलाइन ही नॉमिनी का नाम जुड़ पाएगा. फिलहाल यह सेवा सिर्फ और सिर्फ बैंक की सरकारी योजना बीमा तक ही सीमित थी. लेकिन अब RC ट्रांसफर में भी यह सुविधा मिलेगी.
वर्तमान ओनरशिप ट्रांसफर प्रक्रिया बेहद मुश्किल
वर्तमान में मोटर व्हीकल ओनरशिप की ट्रांसफर पॉलिसी की पूर्ण प्रक्रिया पूरे देश में अलग-अलग है. यह प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल और समय खपाने वाली है. वाहन के मा
इसके साथ-साथ वाहन के मालिक की मृत्यु के पश्चात वाहन को ट्रांसफर करवाने के लिए उम्मीदवार को कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र भी जमा करवाना पड़ता है. लेकिन अब इस नए नियम के अनुसार वाहन मालिक की मृत्यु के पश्चात वाहन को नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर करने में सहायता मिलेगी.
नॉमिनी को करना होगा बस इतना सा काम
नई व्यवस्था के अंतर्गत यदि पहले से ही नॉमिनी का नाम लिखित रूप से दर्ज होगा तो उसके नाम पर वाहन के ट्रांसफर में कोई परेशानी नहीं आएगी. डायरेक्ट ही वाहन को नॉमिनी के नाम पर रजिस्टर कर दिया जाएगा. इसके लिए जहां पर नॉमिनी रहता है उसे वहां की अथॉरिटी को अपने नाम की रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पर इंफॉर्मेशन देनी होगी.
