हरियाणा के 25 स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग-A को मिलेगा आरक्षण, जानिए कौन-कौन से निकाय हैं शामिल?

चंडीगढ़ | हरियाणा में 22 नगर पालिकाओं और 3 नगर परिषदों के चुनाव में 46 सीटें पिछड़ा वर्ग-ए के लिए आरक्षित होंगी. ऐसी कोई नगर पालिका या नगर परिषद नहीं है जहां कोई न कोई एक वार्ड पिछड़ा वर्ग- ए के लिए आरक्षित न हो. अंबाला सदर नगर परिषद, कुरुक्षेत्र की थानेसर नगर परिषद और सिरसा नगर परिषद के साथ ही करनाल की इंद्री नगर पालिका में सर्वाधिक तीन-तीन वार्ड पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित किए गए हैं.

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स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त ने जारी की अधिसूचना

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त और सचिव विकास गुप्ता ने अधिसूचना जारी करते हुए 25 स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित कर दी है. पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षण को जहां परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) द्वारा जुटाए गए पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के आंकड़े को आधार बनाया गया है, वहीं अनुसूचित जाति वर्ग को वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सीटें दी गई हैं. अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कुल 108 वार्ड आरक्षित किए जाएंगे.

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स्थानीय निकायों में पहली बार पिछड़ा वर्ग-A को मिला आरक्षण

हरियाणा सरकार ने पहली बार पंचायतों की तर्ज पर स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग-ए को समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण शुरू किया है. प्रत्येक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में पार्षद का कम से कम एक पद पिछड़ा वर्ग-ए के लिए आरक्षित होगा.

SC- BC-A को कहां मिलेगा आरक्षण

SC- BC-A को हरियाणा के अंबाला सदर, बराड़ा, बवानी खेड़ा, लोहारू, सिवानी, फरुखनगर, पटौदी मंडी, आदमपुर, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, सीवन, ईटी, नीलोखेड़ी, थानेसर, अटेली मंडी, कनीना, चावडू, हथीन, कलानौर, कालांवाली, सिरसा, खरखौदा समेत रादौर नगर पालिका और परिषद में आरक्षण मिलेगा.