फाइनेंस डेस्क | अगर आप भी बार- बार पर्सनल लोन लेते हैं, तो आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. RBI की तरफ से कुछ जरूरी नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. इसके अनुसार, कर्ज देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे ग्राहकों के क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड को अब 15 दिनों के अंदर अपडेट करना होगा.
पहले यह समय सीमा एक महीने की होती थी अब इसमें बदलाव कर दिया गया है. आज हम आपको इसके बारे मे डिटेल जानकारी देने वाले है.
RBI ने किया नियमों में बदलाव
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि कर्ज लेने वालों के जोखिम का बेहतर आकलन करने में इससे मदद मिलने वाली है. लोन की किस्त महीने में अलग- अलग तारीख को चुकाई जाती है, महीने में एक बार क्रेडिट रिकॉर्ड अपडेट करने से किस्त चुकाने या भुगतान से जुड़ी हुई जानकारी दिखने में 40 दिनों की देरी हो सकती है. इसका क्रेडिट मूल्यांकन में भी प्रभाव पड़ता था. इस वजह से समय 15 दिन कम करने से यह देरी काफी कम हो जाएगी.
अब नहीं होगी यह परेशानी
इस मामले पर फाइनेंस कंपनियों का कहना है कि इस बड़े बदलाव से एवरग्रीनिंग के मामले भी रुकेंगे. विशेषज्ञों का कहना है कि जब नए उधारकर्ता लोन लेते हैं, तो वह कभी- कभी एक साथ कई लोन ले लेते हैं जिस वजह से उन्हें पेमेंट करने में भी काफी परेशानियां होती है. अब बार- बार डाटा अपडेट करने में यह स्थिति कम होगी. अगर आप भी इस प्रकार की खबरों की जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं.
