पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को हाईकोर्ट का झटका, यहाँ फटाफट चेक करें क्या था पूरा मामला

चंडीगढ़ | हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मानेसर भूमि घोटाले से संबंधित ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर लगी रोक 27 जनवरी के बाद समाप्त हो जाएगी. बता दें कि इस बहुचर्चित घोटाले में हुड्डा मुख्य आरोपितों में शामिल हैं.

Bhupender Singh Hooda

राजीव अरोड़ा, एसएस ढिल्लों, छतर सिंह और एमएल तायल जैसे कई पूर्व नौकरशाह भी आरोपित हैं. तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्डा के साथ ये सभी अलग- अलग प्रमुख पदों पर कार्यरत थे. इस लिस्ट में कई बिल्डरों के नाम भी शामिल हैं.

2020 से स्थगित है मामला

दिसंबर 2020 में हुड्डा और अन्य के खिलाफ मुकदमा तब से रुका हुआ है, जब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. अब सीबीआई द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने ये आदेश जारी किए हैं.

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अदालत ने 27 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे के लिए अगली सुनवाई निर्धारित की है. साथ ही, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी परिस्थिति में सुनवाई को आगे नहीं टाला जाएगा. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं और सीबीआई के वकीलों को अपनी अंतिम दलीलें प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है.

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Nisha Tanwar
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