झज्जर | हरियाणा के झज्जर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां बादली विधानसभा क्षेत्र में अवैध रूप से काटी जा रही कालोनियों पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है. प्रशासन की ओर से इस क्षेत्र में जमीन की खरीद- फरोख्त पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है.
विकसित हो रही अवैध कालोनियां
मिली जानकारी के अनुसार, बादली विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में बिना लाईसेंस, सीएलयू और एनओसी प्राप्त किए अवैध कालोनियों विकसित की जा रही थी, जिसके बाद प्रशासन द्वारा यह कदम उठाया गया है. इस संबंध में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अवैध रूप से जमीन की खरीद-फरोख्त पर विशेष ध्यान रखें और बिना इजाजत जमीन संबंधित किसी काम को पूरा ना किया जाए.
जिला प्रशासन ने लगाई रोक
जिला प्रशासन ने याकूबपुर के खसरा नंबर 76//16/2, 25/1, 25/2, 87//5/1, 5/2, 77//21, 86//1, 88//6/2, 6/3/1, 6/3/2, 7, 8, 14, 15, 98//11/2, 12/1, 12/2, 19/2, 22, 23/1, 107//2/1, 3/1 और दादरी तोय के खसरा नंबर 77//17/2, 22/2, 23, 24, 88//1, 2, 3, 4 एमआईएन, 7 एमआईएन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 106//3, 9, 10, 63//9, 46//23/2, 61//3, 103//10/2/1, 104//6/1, 111//13/1/2, 20/2, 21, 20/1, 16, 17/2, 24/1/1, 25/1, 12, 8/2, 9/2 के खरीद- फरोख्त पर रोक लगाई है.
श्योजीपुरा के खसरा नंबर 24//13, 14, 18, 26 तथा औरंगपुर के खसरा नंबर 37//11 पर किसी भी प्रकार की सेल डीड, विक्रय अनुबंध, पावर ऑफ अटॉर्नी या पूर्ण भुगतान समझौते को पंजीकृत करने को प्रतिबंधित कर दिया गया है. इन खसरा नंबरों का नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी और इंतकाल) प्रदान करने और इन नंबरों में किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं.
