चंडीगढ़ | हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड- निगमों, स्वायत्त संस्थाओं और सरकारी कंपनियों में लगे कच्चे कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. बता दे कि अब कच्चे कर्मचारियों को भी श्रम कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ मिलेगा. हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत लगे लगभग सवा लाख कर्मचारी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 21 प्रकार के लाभ ले सकते हैं.
श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं
पंजीकृत कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई से लेकर आश्रितों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही, वह स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी पात्र होंगे. हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड राज्य में कार्य कर रहें औद्योगिक श्रमिकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों व दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित कर रहा है.
ऑनलाइन माध्यम से कर पाएंगे आवेदन
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर श्रम विभाग ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को भी योजनाओं का लाभ देने का फैसला किया है. रजिस्ट्रेशन के लिए नियोक्ता की अनुमति के बाद https://hrylabour.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा.
विभिन्न योजनाओं का मिलेगा लाभ
- मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 5 लाख रुपये
- बच्चों के लिए स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियों खरीदने के लिए 3 से 4 हजार रुपये
- बच्चों में खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिए 2 हजार से 31 हजार रुपये
- बच्चों में सांस्कृतिक प्रतिभा विकसित करने के लिए 2 हजार से 31 हजार रुपये
- परिवार की महिलाओं के लिए सिलाई मशीन के लिए 4500 रुपये
- एलटीसी- 1500
- दिव्यांग होने पर एक से 3 लाख रुपये
- डेंटल कैयर- डेचर लगवाने के लिए 4 हजार से 10 हजार रुपये
- व्यावसायिक कोर्स की कोचिंग के लिए 20 हजार से 1 लाख रुपये
- छात्रवृत्ति के लिए 10 हजार से 21 हजार रुपये
- बहन- बेटी की शादी में कन्यादान 51 हजार रुपये
- शगुन के लिए 21 हजार
- प्रसूति में 12 हजार रुपये लड़का होने पर तथा 15 हजार रुपये लड़की होने पर
- साइकिल के लिए 5 हजार रुपये
- चश्मा के लिए 1500 रुपये
- तिपहिया साइकिल के लिए 7 हजार रुपये तक
- शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए 20 से 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता
- श्रवण मशीन लगवाने के लिए 10 हजार रुपये
- कृत्रिम अंग लगाने के लिए साकेत अस्पताल पंचकूला द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान
- विधवाओं व आश्रितों को 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद
- दाह- संस्कार के लिए 15 हजार रुपये.
