दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, 1 जुलाई से लागू होगा नया नियम

नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली (Delhi) में अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन मालिकों को ईंधन नहीं मिल पाएगा. इसके लिए राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर नंबर प्लेट की ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन के लिए विशेष कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं. 30 जून तक सभी पेट्रोल पंप मालिकों को इस काम को पूरा करने की डेडलाइन निर्धारित की गई है.

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1 जुलाई से लागू होगी सख्ती

बुधवार को राजधानी में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिल्ली- NCR में प्रदूषण की स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए बैठक का आयोजन किया गया. तब इस विषय में फैसला लिया गया कि 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुध नगर और सोनीपत में एक नवंबर से ऐसी ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इन सभी जगह पर 31 अक्टूबर तक स्पेशल कैमरे लगाए जाने की डेडलाइन निर्धारित की गई है.

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बाकी जिलों के लिए अलग डेडलाइन

एनसीआर क्षेत्र में आने वाले बाकी जिलों में कैमरे लगाने के लिए 31 मार्च 2026 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है. यहां 1 अप्रैल 2026 से ऐसे वाहनों के लिए ईंधन देने पर रोक लगाई जाएगी. आयोग द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि इन कैमरों में वाहनों का सभी डेटाबेस होगा, जो बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों की भी पहचान करेंगे.

1 नवंबर 2025 से राष्ट्रीय राजधानी में BS6 मानकों से नीचे के सभी पेट्रोल और डीजल वाहनों पर चलने वाले गैर जरूरी कमर्शियल वाहनों की एंट्री बैन हो जाएगी. इसमें केवल उन वाहनों को छूट दी जाएगी जो खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, अन्य जरूरी सेवाएं लेकर दिल्ली में प्रवेश करते हैं. उनके लिए अगले साल 31 अक्टूबर तक की छूट दी गई है.

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Nisha Tanwar
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