चंडीगढ़ | हरियाणा के निवासी वह पूर्व अग्निवीरों को अब सीधी भर्ती में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा. राज्य सरकार की ओर से राज्य के निवासी व पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण (ऊर्ध्वाधर) का लाभ देने का फैसला किया गया है. इस निर्णय के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए 20 प्रतिशत रिजर्वेशन मिलेगा.
इस प्रकार मिलेगा आरक्षण
कौशल- विशेषज्ञता से जुड़े ग्रुप बी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को एक प्रतिशत, ग्रुप-सी के पदों (कुछ श्रेणियों को छोड़कर) पर 5 फीसदी व पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, जेल विभाग में वार्डर व खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पदों के लिए 10 प्रतिशत रिजर्वेशन तय किया गया है.
हरियाणा अग्निवीर नीति- 2024
अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में सेवानिवृत्त होने जा रहा है. बता दें कि सरकार ने हरियाणा अग्निवीर नीति- 2024 लागू कर दी है. इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है. मुख्य सचिव की तरफ से जारी लेटर में बताया गया है कि पूर्व अग्निवीरों का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा और चयन उनकी संबंधित लंबवत (वर्टीकल) श्रेणी में आरक्षित पदों पर किया जाएगा. अगर उपयुक्त पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता है, तो खाली पद को अन्य श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों से भरा जाएगा.
शारीरिक जांच परीक्षा से मिलेगी छूट
सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड के पदों पर भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक जांच परीक्षा से छूट मिलेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता और सैन्य प्रशिक्षण पहले से ही प्रमाणित है.
लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा अनिवार्य
पूर्व अग्निवीरों को पहले से ही ग्रुप- सी पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) से छूट दी, उन्हें अपने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कौशल विशेषज्ञता से संबंधित परीक्षा से भी छूट दी जाएगी. हालांकि, उन्हें विज्ञापित पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की लिखित परीक्षा में शामिल होना कंपलसरी रहेगा.
