चंडीगढ़ | 1.17 करोड़ रुपए की भारी- भरकम बोली से देशभर में सुर्खियां बटोरने वाला VIP वाहन नंबर HR88B8888 दस दिसंबर यानि कल फिर से हुई बोली में मात्र 26.71 लाख रुपए में बिक गया. बता दें कि पिछली बार जिस व्यक्ति ने इस नंबर को 1.17 करोड़ में खरीदा था, वह समय पर इस धनराशि का भुगतान नहीं कर पाया था. इसके बाद, परिवहन मंत्री अनिल विज ने बोलीदाता की संपत्ति की जांच करने का आदेश जारी किया था.
कैथल की महिला ने खरीदा नंबर
परिवहन विभाग द्वारा 10 दिसंबर को वीआईपी वाहन नंबर प्लेट HR88B8888 के लिए दोबारा नीलामी का आयोजन किया गया था. इस नीलामी में पिछली बार 1.17 करोड़ रुपए की बोली लगाने वाले व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया. इस वाहन नंबर प्लेट को अब कैथल की रहने वाली महिला सुषमा ने 26.71 लाख रुपए में खरीदा है और उन्हें 3 दिन के भीतर इस रकम को चुकाना होगा.
इस वीआईपी नंबर के लिए पिछली बार 1.17 करोड़ रुपए की बोली हिसार निवासी सुधीर ने लगाई थी. इसके बाद, मामले ने तूल पकड़ा तो परिवहन मंत्री अनिल विज ने बोलीदाता के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई की चेतावनी दी थी. बोलीदाता सुधीर ने सामने आते हुए बताया था कि उन्होंने नियमों के हिसाब से ही बोली लगाई थी. मगर बोली बढ़ती गई तो वह आगे रेट लगाते गए और इस तरह इस नंबर प्लेट की बोली 1.17 करोड़ रुपए तक पहुंची. उन्होंने बताया कि तकनीकी समस्या के चलते वह इस नंबर के लिए लगाई गई बोली की रकम को समय पर जमा नहीं करवा पाए थे, जिसके बाद यह बोली रद्द हो गई थी.
22.80 लाख में बिका यह नंबर
कल हुई इस नीलामी में गुरुग्राम नंबर HR26FY0001 की बोली 22.80 लाख रुपए रही. इसके अलावा फरीदाबाद का HR51CU0001 वाहन नंबर प्लेट 19.17 लाख रुपए में बिका हैं.
ऐसे बने नीलामी का हिस्सा
- fancy.parivahan.gov.in पर रजिस्टर करें और इसमें राज्य के रूप में हरियाणा RTO चुनें.
- वाहन से जुड़े दस्तावेज अपलोड करें और 1 हजार से लेकर 5,000 तक की गैर- वापसी योग्य फीस जमा करें.
- उपलब्ध फैंसी नंबर देखें और अपनी पसंद के नंबर पर बोली लगाएं.
- बोली जीतने वाले को 90 दिन के भीतर वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है.
- फैंसी नंबर अब स्टेटस सिंबल बन चुके हैं, लेकिन HSRP नंबर प्लेट लगाना जरूरी है.
- ज्यादा जानकारी के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट haryanatransport.gov.in पर विजिट करें.
