चंडीगढ़ | हरियाणा में पेंशन आश्रितों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. क्षेत्रीय नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग (CRID) की ओर से सूचना जारी की गई है, जिसमें अब बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन के लिए उम्र वेरिफाई करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए चार डॉक्यूमेंट जरूरी है और इन चारों में से एक डॉक्यूमेंट फैमिली आईडी पर अपडेट करवाना भी अनिवार्य कर दिया है.
हरियाणा में इसके बिना नहीं मिलेगी पेंशन
जब तक पेंशन योग्य व्यक्ति फैमिली आईडी में उम्र वेरिफिकेशन नहीं कराता तो उसकी पेंशन शुरू नहीं होगी. उम्र वेरिफाई के लिए आवेदक के पास 5 साल पुराना वोटर कार्ड होना चाहिए. यदि वोटर न हो तो उसकी 5 साल पुरानी फोटो कॉपी हो, अगर ये नहीं हो तो प्रमाण- पत्र होना चाहिए. प्रमाण- पत्र भी तभी मान्य होगा जब उसका और उसके पिता का नाम वर्तमान फैमिली आईडी से मिलता होगा. दोनों में अगर नाम में मिलान नहीं होगा तो जन्म प्रमाण- पत्र भी मान्य नहीं होगा.
यह डॉक्यूमेंट होंगे अनिवार्य
- आवदेक के पास 5 साल पुराना वोटर कार्ड हो.
- यदि पुराना वोटर कार्ड नहीं है तो चुनाव कार्यालय से वोटर कार्ड की 5 साल पुरानी कॉपी होनी चाहिए.
- आवेदक की 10वीं कक्षा की मार्कशीट.
- यदि मार्कशीट नहीं है तो स्कूल की हाजिरी रिपोर्ट या विड्रॉल रजिस्टर की कॉपी जिसमें आवेदक की हाजिरी लगी हो.
- आवेदक का जन्म प्रमाण- पत्र.
विधवा पेंशन बनवाने के लिए उसके मृतक पति का नाम फैमिली आईडी में से कटवाना जरूरी होगा. मृतक पति का नाम कटवाने के बाद उसे फैमिली आईडी में अपनी वैवाहिक स्थिति चेंज करानी होगी. उसको विवाहित की जगह पर विधवा करवाना होगा. इन अपडेट के बाद ही विधवा पेंशन शुरू होगी.
