शहरों के पास स्थित कच्ची कॉलोनियों में अब नहीं होगी जमीन की अदला- बदली, हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला

चंडीगढ़ | नए साल यानि 2026 के पहले दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी प्रदेशवासियों को नव वर्ष के आगमन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि नया साल सबके लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए.

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हरियाणा में लैंड एक्सचेंज पर प्रतिबंध

कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि शहरों के पास स्थित कच्ची कालोनियों में अब जमीन की अदला- बदली नहीं कराई जा सकेगी. प्रदेश सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऐसी जमीन की रजिस्टरी पर रोक लगा दी है.

उन्होंने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में अनाधिकृत भूमि लेन- देन को रोकने के लिए हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम- 1975 की धारा 7A में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गईं हैं. इस संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक्सचेंज डीड्स जिनका उपयोग अप्रत्यक्ष बिक्री के साधन के तार पर किया जा रहा है, उन्हें अधिनियम के दायरे में लाया जा सके.

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कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्रियों पर रोक

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्रियों पर पूर्णतः रोक हैं लेकिन ऐसी कॉलोनियों में लैंड एक्सचेंज कर रजिस्ट्रियां करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसपर अंकुश लगाने के लिए कच्ची कॉलोनियों में भूमि रजिस्ट्री के लिए लैंड एक्सचेंज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.